आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी होने, महत्वपूर्ण त्यौहारों व परीक्षाओं में विधि एवं शान्ति व्यवस्था हेतु 05 मई से 04 जुलाई,2023 तक जनपद में धारा-144 रहेगी प्रभावी

सोनभद्र,जिला मजिस्ट्रेट श्री चन्द्र विजय सिंह ने अवगत कराया है कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए लागू उपायों के अनुपालन एवं आगामी प्रमुख त्यौहारों, पर्वों व संभावित परीक्षाओं के दौरान विधि एवं शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद सोनभद्र के सम्पूर्ण क्षेत्रों में निषेधाज्ञा पारित किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में ‘‘नोवेल कोरोना वाइरस‘‘ के संक्रमण एवं महामारी से बचाव के लिए जन सामान्य सुरक्षा दृष्टिगत बचाव एवं नियंत्रण के उपायों, कोविड-19 के प्रसार की रोक थाम के लिए सोशल डिस्टेसिंग एवं अन्य उपाय लागू करने के लिए महामारी अधिनियम,1897 (अधिनियम संख्या-3 सन् 1897) की धारा-2 व इसके अन्तर्गत जारी उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 के द्वारा 14 मार्च, 2020 में प्रदत्त शक्तियों  का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा पारित करते हुए 04 मार्च, 2023 से 03 मई, 2023 तक प्रभावी किया गया था, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। उन्होंने बताया कि आगामी दिवसों में सम्पन्न हो रहे नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 जिसकी निर्वाचन अवधि तक आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी होने तथा अग्रेतर पड़ने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण त्यौहारों, यथा बुद्ध पूर्णिमा, लोक नायक महाराणा प्रताप जयन्ती, इदुज्जुहा (बकरीद) एवं समय-समय पर शासन स्तर से निर्धारित एवं स्थानीय स्तर पर जनपद में सम्पन्न हो रहे विभिन्न आवश्यक परीक्षाओं के दौरान विधि एवं शान्ति व्यवस्था स्थापित रखे जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-144 जा0फौ0 प्रभावी किया जाना अपेक्षित है। उन्होंने बताया कि आगामी पर्व/त्यौहारों के दृष्टिगत भड़काऊ एवं विद्वेष फैलाने वाली भ्रामक अफवाह न फैलाई जाये, इसके रोकथाम के लिए जनपद स्तर पर सोशल मीडिया की कड़ी निगरानी अवश्य रखी जायेगी, जनपद के अधिसूचना तंत्र को और अधिक प्रभावी एवं सक्रिय कर दिया जाये, किसी भी सभा में गड़बड़ी करना या करवाना या डरा-धमकाकर या आतंकित करके शान्ति व्यवस्था को प्रभावित करवाना प्रतिबन्धित रहेगा। किसी भी दशा में सचल/निरीक्षण दल के पुरूष सदस्य द्वारा बालिकाओं की तलाशी नहीं की जायेगी, आवश्यकतानुसार केवल महिला सदस्यों द्वारा ही बालिकाओं की तलाशी ली जा सकेगी, लोकहित व विधि और व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत यह निषेधाज्ञा तत्काल जारी की जानी आवश्यक है, अल्प समयावधि के कारण वर्तमान में व्यक्तिगत रूप से इस पर सुनवाई संभव नहीं है, यह निषेधाज्ञा एक पक्षीय आधार पर जारी की जा रही है, यह निषेधाज्ञा 05 मई, 2023 से 04 जुलाई, 2023 तक, यदि आवश्यक कारणों से इसे मध्य में ही वापस न ले लिया गया, तद्नुसार प्रभावी रहेगी। उपरोक्त किसी भी प्राविधान का उल्लंघन पाये जाने की दशा में निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-144 जा0फौ0 एवं कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत तत्सम्बन्धित लागू आपदा-प्रबन्धन अधिनियम-2005 एवं 188 भा0द0वि0 की प्रभावी सुसंगत धाराओं में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। लागू की गयी इस धारा के तहत जनहित एवं आवश्यकता के दृष्टिगत उपरोक्त वर्णित समस्त प्रावधानों का कड़ाई एवं तत्परता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाये,यह निषेधाज्ञा 04 मई, 2023 को जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से निर्गत की गयी है।

रवीन्द्र केसरी सोनभद्र

नोट: अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना न भूलें, देश-विदेश से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया The Lucknow Tribune के  Facebook  पेज को Like व Twitter पर Follow करना न भूलें... -------------------------
E-Paper