खाद्य पदार्थों के विनिर्माता, रिलेबलर, रिपैकर,आयातक श्रेणी के समस्त Fssai लाइसेंस धारक वित्तीय वर्ष-2022-23 का रिटर्न 31 मई तक ऑन लाइन दाख़िल करें
सोनभद्र,सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय ने अवगत कराया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तत्सम्बन्धी नियम व विनियम के अनुसार खाद्य पदार्थों के विनिर्माता, रिलेबलर, रिपैकर, आयातक श्रेणी के समस्त Fssai लाइसेंस धारक को वित्तीय वर्ष-2022-23 का वार्षिक रिटर्न 31 मई, 2023 के पूर्व FoSCoS Portal के माध्यम से आनलाइन दाखिल करना जिसके लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अन्तिम तिथि 31 मई निर्धारित की गयी है और जिसे वे https://foseos.fssai.gov.in के माध्यम से आनलाइन दाखिल करें , अलग-अलग प्रतिष्ठानों के लिए अलग-अलग रिटर्न दाखिल किया जायेगा, वार्षिक रिटर्न ईमेल अथवा भौतिक रूप से प्रेषित किये जाने पर स्वीकार नहीं होंगें, 31 मई के पश्चात् वार्षिक रिटर्न दाखिल किये जाने पर प्रतिदिन 100 रूपये बिलम्ब शुल्क आनलाइन देय होगा। इसी प्रकार से वित्तीय वर्ष- 2021-22 से प्रभावी अधिकतम बिलम्ब शुल्क वार्षिक लाइसेंस शुल्क का 05 गुना देय होगा, वार्षिक रिटर्न दाखिल न करने पर लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हो सकेगा, वार्षिक रिटर्न के सम्बन्ध में हेल्प लाइन नम्बर @ 1800112100 पर काॅल कर व helpdesk.foscos.fssai.gov.in पर ईमेल कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
रवीन्द्र केसरी सोनभद्र