जनपद बरेली में बाल विवाह रोकथाम हेतु किया गया जागरूकता कार्यक्रम

बरेली, 22 अप्रैल। उप निदेशक महिला कल्याण/जिला प्रोबेशन अधिकारी श्रीमती नीता अहिरवार के निर्देशानुसार महिला कल्याण विभाग से संरक्षण अधिकारी संध्या जायसवाल एवं महिला कल्याण अधिकारी सोनम शर्मा के द्वारा बरेली इंटर कॉलेज में बाल विवाह रोकथाम हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बालिकाओं को बताया गया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह में दोषी पाए जाने पर 02 वर्ष तक का कठोर कारावास या 01 लाख रुपये या दोनों का जुर्माना भी हो सकता है। उन्होंने बालिकाओं को बताया कि बाल विवाह कानूनन दण्डनीय अपराध तो है ही, यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गलत है साथ ही बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में भी बताया। 22 अप्रैल, 2023 अक्षय तृतीया के अवसर पर यदि कहीं से भी बाल विवाह की सूचना आपको प्राप्त होती है तो आप चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 या पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर तुरंत सूचित करें। बालिकाओं को यह भी बताया गया कि किसी भी विवाह में शामिल होने से पहले लड़का और लड़की की आयु की जानकारी प्राप्त कर ले क्योंकि बाल विवाह में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों एवं टेंट हाउस के मालिक व आमंत्रित सभी मिलने वाले या नाते रिश्तेदार आदि सभी पर कार्यवाही की जाएगी।
बरेली से ए सी सक्सेना की रिपोर्ट

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