झारखंड हाईकोर्ट ने दी लालू प्रसाद यादव को जमानत, 3 मामलों में पहले ही हो चुकी बेल

नई दिल्ली. दोपहर की बड़ी खबर के अनुसार आज झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) से लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav Bail) को जमानत (Bail) मिल गई है। जी हाँ, आज जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सुनवाई हुई। जिसमे कोर्ट ने लालू की जमानत याचिका को मंजूरी देते हुए कहा कि, अब तक वह लगभग 40 महीने जेल में गुजार चुके हैं, जो आधी सजा 30 महीने से भी ज्यादा दिखती है।

इसके साथ ही हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। हालाँकि आज हाईकोर्ट ने लालू को सशर्त जमानत दिया है जिसमें लालू यादव को CBI कोर्ट की ओर से सजा के साथ मुकर्रर किए गए जुर्माना राशि की आधी राशि कोर्ट में जमा करनी होगी। वहीं लालू को 3 शर्तों पर बेल मिली है।

लालू यादव को 10 लाख के निजी मुचलके की राशि जमा करानी होगी।
हाईकोर्ट से परमिशन लिए बिना लालू को देश छोड़ने की मनाही है।
अब वे अपना मोबाइल नंबर और पता भी नहीं बदलेंगे।
बता दें कि मामले में अब तक 4 बार सुनवाई हो चुकी थी। बीते 4 मार्च को उनकी याचिका में कुछ त्रुटियां थी, वहीं 11 मार्च को लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड तलब किया गया था, साथ ही बीते 1 अप्रैल को जज स्वयं कोर्ट नहीं पहुंचे थे और 8 अप्रैल को CBI ने अपने लिए कुछ वक्त मांगा था। अब निचली अदालत से मामले के रिकॉर्ड हाईकोर्ट पहुंच गए हैं साथ ही CBI ने भी इस मामले में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। वहीं आज झारखंड हाईकोर्ट से लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है।

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