ड्रग्स केस: जगदीश भोला को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी
चंडीगढ़: ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए गए पहलवान जगदीश भोला की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। वास्तव में भोला के खिलाफ 2013 में एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। इसकी सुनवाई मोहाली कोर्ट में चल रही है। इसी केस में भोला जमानत के लिए हाईकोर्ट गया है। जगदीश भोला इंटरनेशनल रेसलर रहा है और अर्जुन अवॉर्ड विजेता है।
पंजाब पुलिस में वह ष्ठस्क्क के तौर पर भर्ती हुआ था। भोला के खिलाफ 2013 में ड्रग्स केस उजागर हुआ था। इसमें पता चला कि वही इस ड्रग्स केस का मास्टरमाइंड था। भोला को ड्रग्स केस में सजा हो चुकी है। ऐसे में इस केस में जमानत मिलने के बाद भी वह बाहर नहीं आ पाता।
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