प्राधिकरण सचिव ने बताए लोक अदालत के लाभ, आम जनता से अपील

बरेली, 08 फरवरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के आदेशानुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश श्री विनोद कुमार तृतीय के दिशा निर्देशन में दिनांक 11 फरवरी, 2023 दिन शनिवार को जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायाधीश श्री सौरभ कुमार वर्मा ने बताया कि लोक अदालत एक ऐसी अदालत है जिसमें मामलों (विवादों) का निपटारा पक्षकारों की पारस्परिक सहमति से किया जाता है। इसमें न किसी पक्षकार की जीत होती है और न हार। दोनों पक्षों में पुनः स्नेह, सौहार्द्र एवं बंधुत्व का भाव उत्पन्न हो जाता है। प्राधिकरण सचिव द्वारा बताया गया कि 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत में आम जनता की सहूलियत के लिए सभी बैंकों द्वारा जारी नोटिस के आधार पर बैंकों के स्टाल लगाए जा रहे हैं, जिसमें बादकारी लोन से संबंधित अपनी दिक्कतों का समाधान कर सकते हैं।
प्राधिकरण सचिव द्वारा आम जनता से अपील की है कि आम जनता के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत एक सुनहरा अवसर है जिसमें उपस्थित होकर अपने मुकदमों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर कराया जा सकता है l
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायाधीश सौरभ कुमार वर्मा द्वारा बताया गया है कि 11 फरवरी को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित दीवानी एवं पारिवारिक मामले, 138-एन.आई.एक्ट,मोटर दुर्घटना प्रतिकर, लघु फौजदारी मामले, बैंक वसूली के वादों का निस्तारण सुलह समझौते एवं अभिस्वीकृति केआधार पर किया जाएगा । बरेली से ए सी सक्सेना की रिपोर्ट

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