राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 21 मई 2023 को

प्रभारी सचिव/नोडल अधिकारी (रा0लो0अ0) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0) गैंगस्टर एक्ट श्री एहसानुल्लाह खान ने अवगत कराया उ0 प्र0 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 21 मई 2023 को प्रातः 10ः00 बजे, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जनपद न्यायालय, सोनभद्र एवं जनपद की समस्त तहसीलों में किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक न्यायालय एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सोनभद्र में भी लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। वादकारीगण जिनके बाद किसी न्यायालय में विचाराधीन हो, राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वाद निस्तारित कराकर लाभान्वित हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि बैंक वसूली बाद, किरायदारी वाद, मोबाईल फोन व केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्धित प्रकरण, ऐसे प्रकरण जिनमें पक्षकार पारस्परिक सद्भावना हेतु आपसी सुलह समझौते से निपटाना चाहें, दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद, दाम्पत्य सम्बन्धी वाद, प्रीलिटिगेशन स्तर पर, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस के मामले, जनोपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से सम्बन्धित प्रकरण, आरबीट्रेशन सम्बन्धी वाद, श्रम विवाद से सम्बन्धित वाद, विद्युत व जल कर बकाया के बाद (शमनीय प्रकृति के वाद), वैवाहिक वाद (तलाक विवाह विच्छेद के मामलो को छोड़कर), भूमि अर्जन से सम्बन्धित वाद सेवा सम्बन्धी व पेन्शन सम्बन्धी मामले, जिला न्यायालय में लम्बित राजस्व वाद, अन्य सिविल प्रकृति के मामले (किरायदारी, सुखाधिकार निषेधाज्ञा वाद व संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन आदि से सम्बन्धित वाद) आदि मामलों का निस्तारण किया जायेगा।
रवीन्द्र केसरी सोनभद्र
नोट: अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना न भूलें, देश-विदेश से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया The Lucknow Tribune के Facebook पेज को Like व Twitter पर Follow करना न भूलें...
-------------------------