लालू यादव की चारा घोटाले में अर्जी खारिज, 13 से शुरू होगी बहस
रांची: चारा घोटाले से जुड़े सबसे बड़े मामले में लालू प्रसाद यादव का दांव फेल हो गया है। सुनवाई टालने के लिए फिजिकल सुनवाई की अर्जी स्वीकार नहीं हुई है। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले आरसी 47ए/96 में बचाव पक्ष 13 अगस्त से बहस शुरू करेगा। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत ने बुधवार को बचाव पक्ष की ओर से दायर अर्जी सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी।
अदालत ने कहा कि मामले में बहस डे-टू-डे के तर्ज पर होगी, जो लोग फिजिकल मोड में करना चाहते हैं, वे अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कोरोना महामारी गाइडलाइन का पालन करते हुए बहस कर सकते हैं। उनके लिए अदालत बैठेगी। बहस के दौरान अधिकतम पांच व्यक्ति मौजूद रहेंगे। जो लोग वर्चुअल मोड पर बहस करना चाहते हैं, वे लोग कोर्ट के परमिशन पर दस्तावेज देख ले और बहस करें।
मामले में बहस के लिए दोनों विकल्प खुले हैं। इससे पूर्व बचाव पक्ष की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने कहा कि यह बहुत पुराना केस है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऐसे केस को जल्द से जल्द निष्पादन करने को कह रहा है।
बता दें कि डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े उक्त मामले में लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉ आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत समेत 110 आरोपी मुकदमा का सामना कर रहे हैं।