घर बैठे कराएं किरायेदार का पुलिस वेरिफिकेशन, मकान-जमीन देने से पहले जरूरी ये काम, आसान है ऑनलाइन प्रोसेस
घर, जमीन या दुकान कोई भी संपत्ति हो उसे किराये पर देने से पहले किरायेदार के साथ एग्रीमेंट और वेरिफिकेश कराना बड़ा जरूरी व अनिवार्य होता है. चूंकि प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे के मामले पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़े हैं इसलिए इन कानूनी दस्तावेजों की उपयोगिता बढ़ गई है.
अपनी प्रॉपर्टी को किराये पर देने से पहले किरायेदार के दस्तावेजों का सत्यापन कराना जरूरी है. इससे यह सुनिश्चित होता है कि जिन लोगों को आपने अपना मकान या दुकान किराए पर देने के लिए चुना है, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है. किरायेदार का वेरिफिकेशन स्थानीय पुलिस प्राधिकरण द्वारा किया जाता है.
किरायेदार का पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है. हालांकि, दोनों ही मामलों में किरायेदार सत्यापन फॉर्म भरना होता है और सभी जरूरी दस्तावेज जमा कराने होते हैं.
सबसे पहले पुलिस विभाग ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं और किरायेदार सत्यापन फॉर्म डाउनोलड करें. फॉर्म में किरायेदारों के विवरण के साथ अपनी मूल जानकारी भी दें. इस विवरण में नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, वर्तमान पता आदि शामिल है. कई राज्यों में पुलिस विभाग यह सुविधा देता है.
वेरिफिकेशन फॉर्म भरने के बाद इस ऑनलाइन ही वेबसाइट पर सबमिट कर दें. हालांकि, कुछ पुलिस विभाग प्राधिकरण की साइट फॉर्म ऑनलाइन जमा करने की अनुमति नहीं देती है इसलिए फॉर्म को स्थानीय पुलिस स्टेशन पर जाकर जमा करवाएं.
देश के कुछ शहरों में स्थानीय पुलिस विभाग ने किरायेदारों के सत्यापन समेत अन्य सेवाओं के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं, जिनके जरिए आसानी से फॉर्म भरे और जमा किए जा सकते हैं. वहीं, वेरिफिकेशन फॉर्म के साथ किरायेदार और मकान मालिक का पहचान प्रमाण पत्र, रेंट एग्रीमेंट और फोटो आदि जमा करने होते हैं. किरायेदार का वेरिफिकेशन कराने से उसके आपराधिक रिकॉर्ड का पता चलता है. इससे मकान मालिक को किसी भी तरह की धोखाधड़ी या नुकसान से बचने में मदद मिलती है.