टीडीएस क्लेम करने के लिए पैन कार्ड जरूरी नहीं, जानिए आयकर विभाग ने किन को दी है यह छूट
नई दिल्ली. आयकर विभाग ने परमानेंट अकाउंट नबंर (पैन) नहीं रखने वाले प्रवासी (नॉन रेजिडेंट) करदाताओं को 31 मार्च, 2023 तक मैनुअली फॉर्म 10एफ भरने की अनुमति दे दी है. इससे प्रवासी करदाताओं के लिए टीडीएस में छूट के लिए जरूरी इस कार्यवाही का बोझ कम होगा और वे कम टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) दर का दावा कर सकेंगे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जुलाई में प्रवासी करदाताओं के लिये कम टीडीएस के लाभ का दावा करने के लिए 10एफ फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरना अनिवार्य कर दिया था.
हालांकि, करदाताओं को फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि आयकर पोर्टल उन करदाताओं को 10एफ भरने की अनुमति नहीं दे रहा था, जिनके पास पैन नहीं है. सीबीडीटी ने एक अधिसूचना में कहा कि ऐसे करदाताओं की समस्याओं को दूर करने के लिए यह निर्णय किया गया है कि उन करदाताओं को 31 मार्च, 2023 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से 10एफ भरने से छूट दी जाती है, जिनके पास पैन नहीं है. ऐसे करदाताओं को आयकर कानून के संबंधित प्रावधान के तहत स्थायी खाता संख्या रखने की जरूरत नहीं है.
12 दिसंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार, ‘‘ऐसी श्रेणी के करदाता 31 मार्च, 2023 तक हाथ से उसी तरह से 10 एफ फॉर्म भर सकेंगे, जैसा कि वे जुलाई में जारी अधिसूचना से पहले कर रहे थे.’’ नांगिया एंडरसन एलएलपी में कर भागीदारी संदीप झुनझुनवाला ने कहा, ‘‘सीबीडीटी की अधिसूचना से मिली छूट से प्रवासी भारतीयों के लिए अनुपालन बोझ कम हो जाएगा जिसका सामना उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से 10एफ फॉर्म भरने के लिए करना पड़ रहा था. उन्होंने कहा कि लेकिन यह छूट केवल 31 मार्च 2023 तक ही है इसलिए आगे जब यह प्रक्रिया फिर से डिजिटल हो जाएगी तो प्रवासी भारतीय कैसे इससे निपटेंगे यह देखना दिलचस्प होगा.