टैक्स पेयर्स के लिए बड़ा अपडेट, टैक्स बचाने के लिए 31 मार्च से पहले कर लें ये 5 काम, नहीं तो…
नई दिल्ली। टैक्स पेयर्स की तरफ से अगले वित्तीय वर्ष के लिए निवेश की योजना बननी शुरू हो गई है. मौजूदा वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2023 को पूरा हो रहा है. आप भी टैक्स बचाने के लिए 31 मार्च 2023 से पहले कुछ कदम उठाकर अपना टैक्स सेव कर सकते हैं. आप अलग-अलग योजनाओं में निवेश के कुछ कदम उठाकर काफी पैसा बचा सकते हैं. आइए जानते हैं आपको टैक्स बचाने के लिए क्या करना होगा?
आप सबसे पहले आयकर की धारा 80C के तहत डेढ़ लाख रुपये तक की सेविंग के लिए क्लेम कर सकते हैं. इसके तहत आप PPF, ELSS, EPF, टैक्स सेविंग एफडी और अन्य चीजों में निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं.
इसके अलावा आप राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में निवेश करके भी टैक्स बचा सकते हैं. यह निवेश का स्मार्ट तरीका है. टैक्स पेयर इसमें 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की लिमिट के अलावा 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं.
टैक्सपेयर अपने पत्नी और बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के तौर पर 25,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं. इसके अलावा टैक्स पेयर अपने माता-पिता के हेल्थ इंश्योरेंस के तौर पर भी 25,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं. यदि आपके माता-पिता सीनियर सिटीजन हैं तो आप उनके मेडिकल इंश्योरेंस के लिए 50,000 रुपये का दावा कर सकते हैं.
यदि टैक्सपेयर ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा है या आने वाले समय में खरीदने का प्लान है तो आप लोन पर चुकाए गए ब्याज पर डेढ़ लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं. इससे भी टैक्स की अच्छी खासी बचत होगी.
टैक्सपेयर आयकर की राशि में कमी लाने के लिए होम लोन पर मिलने वाली टैक्स रिबेट का फायदा उठा सकते हैं. इसमें प्रिसिपल अमाउंट और ब्याज भुगतान दोनों शामिल हैं. आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपये और धारा 24B के तहत दो लाख रुपये की छूट प्राप्त कर सकते हैं.
टैक्सपेयर्स को अपने टैक्स का अग्रिम भुगतान करने पर भी विचार करना चाहिए. यदि टैक्स पेयर, का कुल टैक्स 10,000 रुपये से अधिक होता है तो वे आने वाले समय में ब्याज से बचने के लिए एडवांस टैक्स का भुगतान कर सकते हैं.