उत्तर प्रदेश

ट्रैफिक नियम तोड़ने पर एक्शन, 264 कार और 14 ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन सस्पेंड

लखनऊ: यातायात नियमों का लगातार उल्लंघन करना 264 वाहन चालकों के साथ 14 ई-रिक्शा चालकों को भारी पड़ गया। परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन स्वामियों के पंजीयन सस्पेंड कर दिए हैं। आरटीओ कार्यालय की तरफ से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई यातायात विभाग की ओर से आरटीओ को सौंपी गई सूची के बाद एआरटीओ प्रशासन अखिलेश कुमार द्विवेदी ने इन सभी 264 विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के साथ 14 ई रिक्शा का पंजीयन अगले 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया है।

एआरटीओ प्रशासन अखिलेश द्विवेदी ने बताया कि यह वाहन मालिक लगातार पंजीयन शर्तों और यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। इन पर चालान की कार्रवाई करते हुए वाहनों के पंजीयन निरस्त करने के लिए यातायात विभाग ने वाहन नंबरों की सूची भेजी थी। इसके बाद सभी वाहनों के मालिकों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखना का मौका दिया गया था। नोटिस में वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस सहित कार्यालय में पेश होने को कहा गया। बावजूद कोई भी वाहन स्वामी नोटिस का जवाब देने नहीं पहुंचा। इसलिए पंजीयन अधिकारी होने के नाते लखनऊ मोटरयान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों और शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे 278 वाहनों का पंजीयन अगले 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया।

चेकिंग में पकड़े गए तो 10 हजार जुर्माना

15 दिनों की निलंबन अवधि में अगर यह वाहन सड़क पर चलते हुए पाए जाते हैं तो चेकिंग के दौरान इन पर₹10 हजार तक का जुर्माना लगाया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में उनका पंजीयन सस्पेंड है। ऐसे में 15 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद फिर से इनका पंजीयन खोल दिया जाएगा। इसके बाद अगर वह यातायात नियमों का फिर उल्लंघन करेंगे तो पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

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