बैंकिंग, टैक्स और घर खरीदने के नियमों में 1 अप्रैल से होगा बदलाव, जानिए आप पर कैसे होगा असर
नई दिल्ली। एक अप्रैल 2022 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने जा रहा है। जिसके चलते फाइनेंशियल संस्था कई नियम बदलने जा रही है जिसका सीधा असर आपकी पॉकेट पर होगा। अगर आप किसी नुकसान से बचना चाहते हैं तो इन बदलाव के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि 1 अप्रैल से घर खरीदने, बैंकिंग और टैक्स के नियम में बदलाव होने जा रहा है।
PF अकाउंट पर देना पड़ सकता है टैक्स : केंद्र सरकार 1 अप्रैल से नए आयकर कानून लाने जा रही है। नए नियम के अनुसार PF अकाउंट को दो हिस्सों में बांटा जाएगा जिसमें 2.5 लाख रुपये तक का योगदान टैक्स फ्री रहेगा।साथ ही इससे ऊपर के योगदान पर मिलने वाली ब्याज पर टैक्स देना होगा।
एक्सिस बैंक में मिनिमम बैलेंस की लिमिट बढ़ी : एक्सिस बैंक ने सेविंग्स अकाउंट के लिए मिनिमम बैलेंस की लिमिट को बढ़ाकर 12 हजार रुपये कर दिया है। अभी तक एक्सिस बैंक में सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की लिमिट 10 हजार रुपये थी।
घर खरीदना होगा महंगा : केंद्र सरकार की ओर से पहली बार घर खरीदने पर धारा 80EEA के तहत टैक्स छूट का फायदा दिया जाता था। जिसे सरकार 1 अप्रैल 2022 से बंद करने जा रही है। आपको बता दें 2019-20 के बजट में, केंद्र सरकार ने 45 लाख रुपये तक का घर खरीदने वालों को होम लोन पर अतिरिक्त 1.50 लाख रुपये आयकर लाभ की घोषणा की गई थी जिसे बंद किया जा रहा है।
पीएनबी ने चेक पेमेंट का तरीका बदला : पंजाब नेशनल बैंक 4 अप्रैल से चेक पेमेंट के नियम बदलने जा रही है। दरअसल पीएनबी पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने जा रहा है जिसमें बिना वेरिफिकेशन चेक का भुगतान नहीं किया जाएगा और ये नियम 10 लाख रुपये से ज्यादा के चेक पर लागू होगा। आपको बता दें ये जानकारी पीएनबी की वेबसाइट पर मौजूद है।
दवाइयां होगी महंगी : सरकार ने पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, एंटी-वायरस के लिए यूज होने वाली कई दवाईयों की कीमतों पर 10 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद करीब 800 से ज्यादा दवाइयों की कीमतों में इजाफा हो जाएगा।
क्रिप्टोकरेंसी की कमाई पर लगेगा टैक्स : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाने की घोषणा की थी। इसके अनुसार 1 अप्रैल से क्रिप्टो करेंसी रखने पर 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा। इसके साथ ही क्रिप्टो करेंसी बेचने पर 1 प्रतिशत टीडीएस भी कटेगा।
31 मार्च 2022 तक दाखिल कर सकते हैं ITR : फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए अगर आपने 31 दिसंबर 2021 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आप 31 मार्च 2022 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। लेकिन, इसके लिए आपको जुर्माना भरना होगा। देरी से ITR फाइल करने वालों को पेनल्टी फीस देना पड़ता है।