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मास्क पहनना हुआ अनिवार्य, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहां की सरकार ने जारी किया आदेश

नई दिल्ली। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार फिर से एक्शन में आई है। एहतियातन के तौर पर राज्य में फिर से सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। जिसके तहत राज्य सरकार ने फिर से मास्क को अनिवार्य कर दिया है। वहीं लोगों को संक्रमण के खतरे से बचने की अपील की हैं।

राजधानी में अब सभी सार्वजनिक जगहों में मास्क पहनना जरूरी है। ऐसे नहीं करने वाले लोगों पर 500 रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। मास्क की अनिवार्यता के बीच अब कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि जो लोग दिल्ली में अपनी कार या फिर बाइक में सफर करते हैं उनके लिए क्या यह नियम लागू है?

दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन में कहा है कि ’सभी पब्लिक स्थानों पर फेस मास्क/कवर नहीं पहनना अपराध है। मास्क नहीं पहनने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। हालांकि, यह जुर्माना यह नियम उन लोगों पर लागू नहीं होगा, जो अपने निजी चार पहिया वाहन में सफर कर रहे हों।’ इसका मतलब है कि अगर आप अपनी निजी कार में सफर कर रहे हैं तो बिना मास्क के भी चल सकते हैं, आप पर जुर्माना नहीं लगेगा। हालांकि, कमर्शियल वाहन जैसे- कैब, ऑटोरिक्शा आदि में सफर करने वालों के लिए फेस मास्क पहनना जरूरी है।

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