यूपी के इन अधिकारियों को अब 21 प्रकार का भत्ता, शासनादेश जारी
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों को अब 21 प्रकार का भत्ता मिलेगा। इसमें इंटरमीडिएट तक पढ़ने वाले दो बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ता दिया जाना प्रमुख है। मुख्यमंत्रीसे कैबिनेट बाई सर्कुलेशन प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डा. देवेश चतुर्वेदी ने बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया है। न्यायिक अधिकारियों को मकान निर्माण अग्रिम, बाल शिक्षा भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, अतिरिक्त प्रभार भत्ता दिया जाएगा।
वाहन, परिवहन, महंगाई भत्ता, अर्जित अवकाश नगदीकरण, बिजली और जल शुल्क भत्ता दिया जाएगा। उच्च योग्यता, पहाड़ी क्षेत्र दुर्गम स्थान, घरेलू सेवक या सहायक, मकान किराया भत्ता दिया जाएगा। फर्नीचर और एयर कंडीशनर भत्ता मिलेगा। आवासीय क्वार्टर रख-रखाव, अवकाश यात्रा रियायत, चिकित्सा भत्ता, समाचार पत्र एवं पत्रिका, वस्त्रत्त् भत्ता दिया जाएगा।
दो बच्चों के लिए मिलेगा बाल शिक्षा भत्ता
कक्षा 12 तक के दो बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ता (सीईए) के रूप में 2250 हर माह और छात्रावास अनुदान के रूप में 6750 रुपये प्रति बच्चा दिया जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए यह भत्ता दोगुना होगा। महंगाई भत्ता 50 फीसदी बढ़ने पर अनुदान की राशि 25 फीसदी बढ़ जाएगी।