लोकसभा में ‘अयोग्य’ घोषित हुए राहुल गांधी, नहीं रहे सांसद
नई दिल्ली: कांग्रेस के लोकसभा सांसद राहुल गांधी को ‘सारे मोदी चोर हैं’ मामले में सूरत कोर्ट से दोषी करार दिया था। इसके साथ ही अदालत ने उन्हें 2 साल जेल की सजा सुनाई थी, हालाँकि, उसी अदालत से राहुल को चंद मिनटों में जमानत भी मिल गई थी। मगर आज शुक्रवार (24 मार्च) को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सबसे बड़ा झटका लगा है। दरअसल, राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता चली गई है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को यह फैसला लिया है। बता दें कि, नियम के अनुसार, किसी भी सांसद या विधायक को दो साल या उससे अधिक की सजा मिलने के बाद सदस्यता गंवानी पड़ती है। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो राहुल गांधी अब सांसद नहीं रह गए हैं और उनकी वायनाड सीट रिक्त हो चुकी है। बता दें कि, इस मामले में कांग्रेस के पूर्व नेता और पेशे से वकील कपिल सिब्बल पहले ही कह चुके हैं कि, राहुल गांधी दो साल की जेल की सजा के साथ एक सांसद के रूप में स्वत: अयोग्य हो जाते हैं।
लिलि थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस :-
इसके लिए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने 2013 के लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले का भी उदाहरण दिया। जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि ‘कोई भी सांसद, विधायक या MLC जिसे अपराध का दोषी ठहराया जाता है और न्यूनतम 2 साल की जेल दी जाती है, तो तत्काल प्रभाव से वह सदन की सदस्यता खो देता है।’