उत्तर प्रदेश

सोनभद्र में आवश्यक अर्हता न रखने वाले कीटनाशक प्रतिष्ठान के इच्छुक विक्रेताओं को अपना लाइसेंस जारी रखने के लिए 12 सप्ताह का कोर्स करना अनिवार्य

सोनभद्र,जिला कृषि रक्षा अधिकारी डा0 हरि कृष्ण मिश्र ने अवगत कराया है कि जनपद के समस्त कीटनाशक विक्रेता कीटनाशी विक्रय, प्रर्दशन भण्डार हेतु स्थापित/संचालित ऐसे विक्रेता जो वैध कीटनाशी लाइसेन्स धारक है परन्तु आवश्यक निर्धारित शैक्षिक योग्यता/अर्हता धारण नही करते है (बी0एस0सी0 एग्रीकल्चर, बी0एस0सी0 कमेस्ट्री, देशी सी0सी0आई0एम0 एंव अन्य डिप्लोमा धारक नहीं है) एंव कीटनाशक प्रतिष्ठान जारी रखना चाहते है ऐसे विक्रेताओं को 12 सप्ताह का कोर्स करना अनिवार्य कर दिया गया है जिसके लिए 7600 सौ रूपये का बैंक ड्राफ कोर्स फीस के रूप में नियत की गयी है इस कोर्स को कराये जाने का आशय यह है कि विक्रेताओ को कीटनाशी के उपयोग दुष्प्रभाव एंव पर्यावरण जैसे जल, हवा एंव भूमि पर होने वाले हानि कारक दुष्प्रभाव से बचाव हो सके। वर्तमान में कीटनाशकों का सबसे बडा मानव स्वास्थ्य पर परिलिक्षित हो रहा है। जिसका बचाव शासन की प्राथमिकता है इस लिए इस कोर्स का ज्ञान कीटनाशी विक्रेताओ को 12 सप्ताह में पूर्ण करना अपरिहार्य कर दिया गया है। निर्देशित किया जाता है कि जो विक्रेता कीटनाशी विक्रय हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता धारिक नहीं करते है वह सी0सी0आई0एम0 कोर्स हेतु जिला कृषि अधिकारी/जिला कृषि रक्षा अधिकारी सोनभद्र के कार्यालय में सम्पर्क कर प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करें, अन्यथा 23 सितंबर तक शैक्षिक अर्हता न होने की स्थिति में लाइसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिए सम्बन्धित कीटनाशी विक्रेता स्वंय जिम्मेदार होगा।

रवीन्द्र केसरी सोनभद्र

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