उत्तर प्रदेश

सार्वजनिक भवनों पर विशेष अभियान चलाकर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को कराया जाये सुनिश्चित : जिलाधिकारी

 

बरेली, 29 मई। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने जनपद में संचालित रेस्टोरेन्ट, अस्पताल, नर्सिंग होम्स (विशेषकर बच्चों के अस्पताल), मॉल्स, गेमिंग जोन, बैंन्क्वेट हाल व भीड़-भाड़ वाले स्थान तथा ऊँचें रिहायशी भवनों (हाई राइज बिल्डिंग एण्ड अपार्टमेन्टस) आदि में फायर ऑडिट, इवैक्युएशन ड्रिल व अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में दिनांक 26 मई 2024 से दिनांक 06 जून 2024 तक विशेष अभियान चलाकर इन स्थानों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्धारित मानकों पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

जनपद में संचालित रेस्टोरेन्ट, अस्पताल, नर्सिंग होम्स (विशेषकर बच्चों के अस्पताल), मॉल्स, गेमिंग जोन, बैंन्क्वेट हाल व भीड़-भाड़ वाले स्थान तथा ऊँचें रिहायशी भवनों (हाई राइज बिल्डिंग एण्ड अपार्टमेन्टस) आदि में फायर रिस्क के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये, सुरक्षित पलायन मार्ग (प्रवेश/निकार्स मार्ग) सुनिश्चित किया जाये, स्थल की क्षमता से अधिक व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबन्धित किया जाये, अग्निसुरक्षा के उपायों के सम्बन्ध में विशेष प्रचार-प्रसार किया जाये तथा रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसियेशन को विशेष रूप से सतर्क व जागरूक किया जाये, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के दृष्टिगत विद्युत उपकरणों/तारों का इलेक्ट्रिकल ऑडिट कराकर विद्युत लोड के अनुसार उपकरणों/तारों को अधिष्ठापित कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाये एवं फायर रिस्क के दृष्टिगत निरीक्षण के दौरान मानक में पाई गई कमियों के सम्बन्ध में संचालकों को निर्देशित किया जाये।

जिलाधिकारी ने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उक्त बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही की संयुक्त आख्या दिनांक 06 जून 2024 के अपराह्न तक उपलब्ध करायी जाये।
बरेली से अखिलेश चन्द्र सक्सेना की रिपोर्ट

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