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झारखंड में हेमंत सरकार डिलीवरी बॉय व कैब ड्राइवरों के लिए बजट सत्र में लाएगी बिल, मिलेगा न्यूनतम वेतन व बीमा का लाभ

 


रांची: झारखंड में डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवरों के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल, झारखंड सरकार ऑनलाइन कंपनियों से जुड़े गिग कर्मियों को कानूनी संरक्षण देने जा रही है। इससे संबंधित विधेयक का ड्राफ्ट राज्य सरकार के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग ने तैयार कर लिया है। इसे विधि और वित्त विभाग की सहमति मिलने के बाद कैबिनेट से मंजूर कराया जाएगा। जिसके बाद 24 फरवरी से शुरू होने वाले झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया जाएगा।

बता दें कि इस विधेयक का नाम “द झारखंड प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स (रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर) बिल” रखा गया है। इस विधेयक में ऐसे प्रावधान किए जा रहे हैं, जिससे ऑनलाइन कंपनियों से जुड़े गिग वर्कर्स यानी कि फूड डिलीवरी बॉय, ई-कॉमर्स कंपनियों के डिलीवरी ब्वॉय व कैब ड्राइवरों को न्यूनतम वेतन, बीमा, स्टाइपेंड और अन्य प्रकार की सामाजिक सुरक्षा हासिल हो सके।

बताया जा रहा है कि पूरे झारखंड के विभिन्न जिलों में लगभग 12 लाख लोग का ऐसे कामों में लगे होने का अनुमान हैं। गिग वर्कर्स के मामलों की सुनवाई के लिए “झारखंड प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड” का गठन किया जाएगा। गौरतलब हो कि इस विधेयक का प्रस्तावित ड्राफ्ट पिछले साल जुलाई महीने में ही प्रकाशित किया था, जिस पर सरकार ने नियोजक कंपनियों, गिग वर्कर्स और आम लोगों से सुझाव मांगे थे।

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