TRAI और सरकार की सख्ती, 31 मार्च के बाद आसानी से नहीं मिलेगा सिम कार्ड
नई दिल्ली। भारत में साइबर फ्रॉड (Cyber fraud in India) के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में इन बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सिम कार्ड (SIM card) जारी करने के प्रोसेस को और ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए एक नया आदेश जारी किया है। दरअसल, इस आदेश के चलते अब देशभर के सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स (Telecom Operators) को सिम कार्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स एजेंटों और फ्रेंचाइजी का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। इससे फेक सिम कार्ड जारी करने पर लगाम लगेगी और साइबर अपराधियों को ट्रैक करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा।
डिस्ट्रीब्यूटर्स एजेंटों और फ्रेंचाइजी का रजिस्ट्रेशन कराने की लास्ट डेट 31 मार्च 2025 है। यानी इस डेट के बाद आपको सिम कार्ड लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि जिन जिन एजेंटों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा वो आपको नया सिम कार्ड जारी नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा, सरकार उन व्यक्तियों पर भी कार्रवाई करेगी जिनके नाम पर 9 से ज्यादा सिम कार्ड रजिस्टर्ड हैं।
जानकारी के मुताबिक, रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसे प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स पहले ही अपने सिम कार्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स का रजिस्ट्रेशन पूरा कर चुके हैं। लेकिन BSNL इस प्रोसेस में पीछे रह गया है। इसलिए, सरकार ने BSNL को अपने डीलर्स का रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए ये एक्स्ट्रा टाइम दिया है। जबकि 1 अप्रैल 2025 के बाद सिर्फ रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर ही सिम कार्ड जारी करेंगे।
इसके अलावा, अब ग्राहकों की तरह सिम कार्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी KYC प्रोसेस से गुजरना होगा। इससे सिम कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी। यही नहीं अब सेट-टॉप बॉक्स यूजर्स के लिए टीवी सर्विस प्रोवाइडर बदलना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। TRAI ने सर्विस प्रोवाइडर बदलने पर यूजर्स को अपना मौजूदा सेट-टॉप बॉक्स रखने की परमिशन देने का प्रपोजल रखा है।