देशराज्य

पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों को दिए जाएंगे शस्त्र लाइसेंस, आदेश जारी

पटना। बिहार (Bihar) में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (Three-tier Panchayati Raj Institutions) एवं ग्राम कचहरी (Village court.) के निर्वाचित जनप्रतिनिधि अब आत्मरक्षार्थ हथियार रख सकेंगे। नीतीश सरकार (Nitish government) ने पंचायती राज व्यवस्था के तहत आने वाले वार्ड पार्षद, मुखिया, पंच, सरपंच, जिला पार्षद आदि को आवेदन करने पर शस्त्र लाइसेंस दिए जाने का निर्देश दिया है। उनके शस्त्र लाइसेंस आवेदनों पर अब निर्धारित समय-सीमा के अंदर सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) की घोषणा और पंचायती राज विभाग की अनुशंसा के बाद गृह विभाग ने इसको लेकर सभी जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को निर्देश जारी किया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े करीब ढाई लाख जनप्रतिनिधियों को सरकार के इस निर्णय का फायदा मिलेगा।

पंचायती राज विभाग के अनुरोध पर जारी किया निर्देश
गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ने सभी डीएम-एसपी को पत्र लिख कर कहा है कि पंचायत प्रतिनिधियों के शस्त्र लाइसेंस के आवेदन को जिला पदाधिकारी निर्धारित समय-सीमा के अंदर नियमानुसार निष्पादित करने की कार्रवाई करेंगे। इन मामलों में आयुध अधिनियम 2016 के प्रावधानों के आलोक में कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने 18 जून 2025 को गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिख कर आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया था। उन्होंने पत्र में बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 12 जून 2025 को इस संबंध में घोषणा की गयी थी।

अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, अरविंद चौधरी ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शस्त्र लाइसेंस दिए जाने संबंधित पत्र डीएम-एसपी को लिखा गया है। सभी डीएम को शस्त्र लाइसेंस संबंधित आवेदन निर्धारित समय-सीमा में निष्पादित किए जाने के निर्देश दिए गये हैं।