बहराइच: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 70 हजार रुपये का जुर्माना
बहराइच, थाना मोतीपुर के बड़का दरोगापुरवा गांव के एक युवक को विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट ने 20 साल की कठोर कैद और 70 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई थी शिकायत
रिसिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 14 वर्षीय बेटी को गांव के ही सलीम नाऊ का रिश्तेदार, मोतीपुर के बड़का दरोगापुरवा निवासी सोनू, 3 मार्च 2016 को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। पिता ने यह भी बताया था कि लड़की घर से 27 हजार रुपये नकद और कुछ सोने-चांदी के गहने भी लेकर गई थी।
घटना की सूचना पर तत्कालीन थानाध्यक्ष ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। पुलिस पैरवी के लिए थाने के पैरोकार अनिल यादव और अन्य पुलिस टीम ने प्रभावी भूमिका निभाई।
कोर्ट का फैसला
गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपकांत मणि ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त सोनू को दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई।
इसके अलावा, आरोपी पर 70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। यदि वह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे अतिरिक्त पांच महीने की जेल भी भुगतनी होगी।