ओडिशा में अवैध घुसपैठ पर बड़ा फैसला, 9 बांग्लादेशी नागरिकों को दो साल की जेल

भुवनेश्वर। ओडिशा के खुर्दा जिला न्यायालय ने अवैध रूप से सीमा पार कर भारत में प्रवेश करने के मामले में 9 बांग्लादेशी नागरिकों को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला राज्य के लिए एक अहम और ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। ओडिशा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने 8 मार्च 2025 को भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से सात पुरुषों और तीन महिलाओं को हिरासत में लिया था, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल था। सभी पर विदेश अधिनियम, 1946 के तहत बिना वैध दस्तावेज भारत में प्रवेश करने का आरोप था।
न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त तीन माह का कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष ने छह गवाहों और 14 दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध किए।

जांच के दौरान आरोपियों के पास से बांग्लादेशी और भारतीय मुद्रा के साथ-साथ मोबाइल फोन भी जब्त किए गए थे। यह ओडिशा में पहली बार है जब किसी अदालत ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को इस तरह के मामले में औपचारिक रूप से दोषी ठहराया है। सजा सुनाए जाने के बाद बांग्लादेश उच्चायोग ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के पश्चात दोषियों को प्रत्यर्पण के लिए राज्य पुलिस को सौंपने का अनुरोध किया है।


