उत्तर प्रदेशराज्य

बहराइच: कोर्ट के आदेश पर 30 साल पुराने मदरसे पर चला बुलडोजर, कड़ी सुरक्षा में हुई कार्रवाई

बहराइच – यूपी के बुलबुल नेवाज गांव में खलिहान की भूमिपर बने 30 साल पुराने मदरसे को गुरुवार दोपहर पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में कोर्ट के आदेश पर ध्वस्त कर दिया गया। संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह कार्रवाई पूरी की गई।

कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन हरकत में आया

यह मदरसा नानपारा तहसील के मटेरा थाना क्षेत्र में स्थित था। गांव के एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि खलिहान की जमीन पर अवैध रूप से मदरसा बनाया गया है। प्रशासन को पहले भी इस पर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया था, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आखिरकार, मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां से ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ।

बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी सुरक्षा तैनात

गुरुवार को नानपारा तहसीलदार अंबिका चौधरी, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, थाना प्रभारी मटेरा और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर मदरसा गिरा दिया गया। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे।

हाईकोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई

तहसीलदार अंबिका चौधरी ने बताया कि गांव निवासी रफीक ने लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर खलिहान की जमीन पर अवैध रूप से बने मदरसे की शिकायत की थी। कोर्ट के
आदेश पर मदरसे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन ने इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी की थी।

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