CAA मामले में चुनौती दे रहीं याचिकाओं पर SC में 6 दिसंबर को सुनवाई, असम, त्रिपुरा को मिला समय
नई दिल्ली: सीजेआई ने CAA मामले को उचित पीठ के समक्ष 6 दिसंबर को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। क्योंकि वो 7 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। सीजेआई ने सरकार को असम और त्रिपुरा के संबंध में दायर याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को समय दिया है। दो या तीन मामलों को प्रमुख मामले के तौर पर सुना जाएगा ताकि मामले पर सुनवाई आसानी से की जा सके।
गौर हो कि केंद्र सरकार ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने का अनुरोध किया था। साथ ही कहा था कि यह कानून असम में अवैध प्रवास या भविष्य में देश में किसी भी तरह के विदेशियों के आगमन को प्रोत्साहित नहीं करता है। केंद्र ने कहा था कि यह एक स्पष्ट कानून है जो केवल छह निर्दिष्ट समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है जो असम समेत देश में 31 दिसंबर, 2014 या उससे पहले आए थे।