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NEET UG पर हाईकोर्ट में दायर केस सुप्रीम कोर्ट में होंगे ट्रांसफर, सीजेआई ने जारी किया नोटिस

नई दिल्ली: नीट यूजी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निजी याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नीट यूजी को लेकर अपने खिलाफ विभिन्न हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है. इससे पहले शीर्ष अदालत की अवकाश पीठ ने 14 जून को एनटीए की इसी तरह की याचिकाओं पर पक्षों को नोटिस जारी किए थे.

एनटीए ने कहा था कि पेपर लीक व अन्य कदाचार के आरोपों पर नीट यूजी 2024 को रद्द करने की मांग वाली कई याचिकाएं कई हाईकोर्ट में लंबित हैं. एनटीए की ओर से पेश अधिवक्ता वर्धमान कौशिक ने सोमवार को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ से आग्रह किया कि याचिकाओं के नए बैच को भी शीर्ष अदालत में स्थानांतरित किया जाए क्योंकि वे एक ही मुद्दे से संबंधित हैं. इस पर पीठ ने कहा कि नोटिस जारी करें और टैग करें.

शीर्ष अदालत ने कहा कि इन याचिकाओं पर 18 जुलाई को नीट यूजी विवाद पर लंबित याचिकाओं के साथ विचार किया जाएगा. एनटीए ने पीठ से विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित कार्यवाही पर भी रोक लगाने की मांग की. इस पर सीजेआई ने कहा कि एक बार जब सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को ट्रांसफर करने का नोटिस जारी कर दिया है तो हाईकोर्ट प्रक्रियात्मक रूप से सुनवाई को आगे नहीं बढ़ा सकते.

सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इससे पहले 11 जुलाई को मामले की सुनवाई 18 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी थी क्योंकि कुछ पक्षों को केंद्र और एनटीए के जवाब नहीं मिले थे. पीठ ने यह भी कहा था कि उसे परीक्षा के आयोजन में कथित अनियिमतताओं की जांच में हुई प्रगति पर सीबीआई से एक स्टेटस रिपोर्ट मिली है.

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