Top Newsदेशराज्य

पकड़े गए कुत्ते नसबंदी कर छोड़े जाएंगे, आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा, SC का बड़ा फैसला

 


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 11 अगस्त के उस आदेश में संशोधन किया है, जिसमें सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया गया था। नए आदेश के अनुसार, अब केवल बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा, जबकि बाकी कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उनके मूल स्थान पर छोड़ना होगा। जिन कुत्तों को पहले ही शेल्टर होम भेजा गया है, उन्हें भी तुरंत छोड़ा जाएगा।

जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हर नगरपालिका क्षेत्र में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए **अलग से निर्धारित स्थान (फीडिंग जोन)** बनाए जाएंगे। इन स्थानों के बाहर, यानी सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक रहेगी और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी।

अदालत ने यह भी कहा कि कुत्तों को जहां से उठाया गया है, उन्हें उसी स्थान पर दोबारा छोड़ा जाएगा। हर वार्ड में फीडिंग जोन बनाए जाएंगे और इनके संचालन के लिए एनजीओ को 25,000 रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही नियमों के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पशु प्रेमी यदि चाहें तो आवारा कुत्तों को गोद लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एक बार गोद लिए गए कुत्तों को दोबारा सड़कों पर छोड़ने की जिम्मेदारी उनकी होगी।