विदेश

भारत-बांग्लादेश वीजा सेवाओं में बदलाव, जानें किन लोगों को मिलेगी मंजूरी

नई दिल्ली : भारत और बांग्लादेश के बीच वीजा सेवाएं हाल ही में अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ स्पेशल क्लास के वीजा आवेदनों की समीक्षा जारी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अगस्त 2024 में 400 से अधिक बांग्लादेशी वीजा आवेदनों की समीक्षा की है, जिसमें खासकर उन आवेदकों पर ध्यान दिया गया जिनके मामले स्पेशल जांच की श्रेणी में आते हैं. 5 अगस्त को बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद छोड़ने के बाद देश में राजनीतिक उथल-पुथल मच गई थी. इसके बाद शेख हसीना ने भारत में शरण ली, जिससे दोनों देशों के बीच रिश्तों पर असर पड़ा. घटनाक्रम के बाद बांग्लादेश से भारत में एंट्री करने वाले नागरिकों के लिए वीजा नियमों को कड़ा किया गया.

बांग्लादेश में भारतीय वीजा सेंटर अब केवल छात्रों और तत्काल चिकित्सा उद्देश्यों के लिए सीमित संख्या में वीजा आवेदनों पर काम कर रही हैं. इनमें पूर्व रेफरल चेक (PRC) के अंतर्गत आने वाले आवेदनों की डिटेल जांच होती है, जिसमें सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां आवेदक की बैकग्राउंड की जांच करती हैं. अगस्त 2024 में बांग्लादेश के नागरिकों के 434 PRC मामलों को मंजूरी दी गई थी. इसी दौरान पाकिस्तान से 878 PRC मामलों की समीक्षा की गई.

भारत बांग्लादेशी नागरिकों को वीजा की 15 श्रेणियां प्रदान करता है, जिसमें “तत्काल सेवा” वीजा भी शामिल है. इसके अलावा, दोनों देशों के राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए 45 दिनों तक की वीजा मुक्त यात्रा की व्यवस्था है. वीजा संबंधी प्रावधान 2013 के मुताबिक, भारत और बांग्लादेश के बीच हस्ताक्षरित संशोधित यात्रा व्यवस्था पर आधारित हैं. समय-समय पर इसके तहत प्रशासनिक निर्देश जारी होते रहते हैं.

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