उत्तर प्रदेशराज्यलखनऊ

प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करने के नियमों में हुए बदलाव, खरीद-बिक्री से जुड़े सभी लोगों के पास जाएगी OTP

लखनऊः जमीन की खरीद-बिक्री में धोखाधड़ी रोकने के लिए रजिस्ट्री विभाग ने एक नई प्रणाली लागू की है। अब हर रजिस्ट्री प्रक्रिया में खरीदार और विक्रेता दोनों के मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर उनकी पहचान सत्यापित की जाएगी। साथ ही, कृषि भूमि की रजिस्ट्री के लिए ग्राम कोड और खतौनी नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा, ताकि फर्जी दस्तावेजों, गलत नामों या जालसाजी की संभावना खत्म हो सके।

नए नियमों के तहत, जमीन की खरीद-बिक्री में शामिल सभी पक्षों के मोबाइल नंबर पर वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) भेजा जाएगा। इस ओटीपी के सत्यापन के बाद ही दस्तावेजी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जिससे बिना पक्षकार की सहमति या नकली दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्री होने की घटनाओं को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त, कृषि भूमि के सौदों में ग्राम कोड और खतौनी नंबर को दस्तावेजों में अनिवार्य रूप से शामिल करना होगा। ये दोनों विवरण जमीन की सही स्थिति और दस्तावेजी पहचान को सुनिश्चित करेंगे।

यह व्यवस्था विशेष रूप से उन क्षेत्रों में लागू होगी, जहां खसरा-खतौनी दस्तावेजों में अस्पष्टता या जालसाजी की शिकायतें अधिक हैं। उत्तर प्रदेश में हर साल लगभग 50 लाख रजिस्ट्रियां होती हैं, जिनमें फर्जी नाम, नकली पैन/आधार कार्ड, या नाम-पते की दोहराव जैसी कई अनियमितताएं सामने आ रही हैं।

जालसाजी का तरीका
हाल ही में एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ, जिसने 1500 से अधिक आधार कार्डों, नाम, पते, और जन्म-तिथि में हेरफेर किया था। ये लोग नकली दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि का उपयोग कर आधार में बायोमेट्रिक बदलाव करते थे। इसके जरिए रजिस्ट्री के समय कोई और व्यक्ति मौजूद होता था, जबकि रजिस्ट्री किसी और के नाम पर दर्ज की जाती थी। इस तरह बड़े पैमाने पर कालेधन का लेन-देन किया जाता था।

सत्यापन की प्रक्रिया
1. संपत्ति खरीदने और बेचने वाले सभी पक्षों के मोबाइल नंबरों का ओटीपी के माध्यम से सत्यापन होगा।
2. खरीदार के पैन कार्ड की वैधता की जांच मौके पर ही की जाएगी। पैन कार्ड की सत्यता एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाकर चेक की जाएगी।
3. कृषि भूमि के मामले में ग्राम कोड के जरिए जांच होगी, और खतौनी का विवरण पहले से ही दर्ज करना होगा।

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