फसल अवशेष जलाये जाने से भूमि पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी देने हेतु ग्रामों में होगी खुली बैठकें : डीएम
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बरेली, 26 सितम्बर। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने फसल की कटाई सत्र से पूर्व ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधानों को पराली जलाये जाने की रोकथाम हेतु जागरुक किये जाने तथा उनका सहयोग लिये जाने के उददेश्य से समस्त ग्राम प्रधानों को निर्देशित किया है कि समस्त ग्राम प्रधान वर्तमान खरीफ सत्र में बोई धान/गन्ना फसलों की कटाई के पूर्व ही यह सुनिश्चित कर लें कि ग्राम पंचायत के विभिन्न राजस्व ग्रामों में इन फसलों के फसल अवशेष न जलाये जायें।
समस्त ग्राम प्रधानों से अपेक्षा की है कि आधारभूत जनप्रतिनिधि होने के नाते इस हेतु चरणबद्ध रुप से प्रक्रिया का पालन करें। ग्राम पंचायत के सभी राजस्व ग्रामों के ग्राम पंचायत सदस्यों की साधारण सभा की बैठक 30 सितम्बर 2024 तक अनिवार्य रुप से आहूत करें। इस बैठक में ग्राम पंचायतों के जन साधारण को फसल अवशेषों के न जलाये जाने हेतु जागरुक करें तथा फसल अवशेष जलाये जाने से भूमि पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी देते हुये जन साधारण को यह अवगत करायें कि यदि उनके द्वारा इस तरह की अपराधिक कृत्य किया जाता है तो सम्बन्धित के विरुद्ध क्षतिपूर्ति की वसूली, करावास एवं अर्थदण्ड से दडित किया जायेगा।
उपरोक्तानुसार आयोजित खुली बैठक में कृषि विभाग के प्राविधिक सहायक एवं गन्ना विभाग के गन्ना पर्यवेक्षक, राजस्व विभाग के लेखपाल व पंचायती राज विभाग के ग्राम पंचायत अधिकारी को आमंत्रित किया जाये ये सभी ग्राम स्तरीय लोक सेवक बैठक में उपस्थित ग्राम सभा के सभी सदस्यों को पराली जलाये जाने से होने वाले प्रदूषण, खेती की उर्वरा शक्ति पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी देंगे। ग्र्राम पंचायत के किसी उपयुक्त स्थल पर फसल अवशेष जलाने जाने के अपराध में सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध क्षतिपूर्ति की वसूली, करावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रविधानों का विवरण पंचायत घर की एक दीवार पर पेंट करा दिया जाये जिससे कि ग्राम पंचायत के सभी सदस्य विधिक प्राविधानों से अवगत हो सकें।
उपरोक्त प्रयास किये जाने के बावजूद यदि ग्राम पंचायत के किसी व्यक्ति द्वारा फसल अवशेष जलाने की घटना को घटित किया जाता है तो ग्राम प्रधान का उत्तरदायित्व होगा कि सम्बन्धित राजस्व लेखपाल को सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध लिखित में अवगत करायेंगे। राजस्व लेखपाल का दायित्व होगा कि वह अपराधकारिता करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध अर्थदण्ड लगाते हुये क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु अपने स्तर से सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को लिखित में सूचित करें।
फसल अवशेष जलाये जाने की घटना होने पर यदि ग्राम प्रधान द्वारा घटना को छुपाया जाता है अथवा उच्चाधिकारियों को अवगत कराने में शिथिलता अपनायी जाती है तो यह अवधारित किया जायेगा कि फसल अवशेष जलाये जाने का अपराध करने वाले व्यक्ति के साथ सम्बन्धित ग्राम प्रधान की दुरभि-संधि व संलिप्तता है।
ग्राम प्रधानो से आशा की गयी है कि वे अधारभूत जनप्रतिनिधि होने के फलस्वरुप उपरोक्त अपराधिक कृत्य को रोकने हेतु मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित की गयी प्रक्रिया में अपना आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
बरेली से अखिलेश चन्द्र सक्सेना की रिपोर्ट
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