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रांची में जीजा ने नाबालिग साली से किया था रेप, अब कोर्ट ने सुनाई बड़ी सजा

रांची : रांची में पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग साली से रेप करने के मामले में दोषी करार जीजा अनिल एक्का को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त 6 माह जेल काटनी होगी। दोषी जीजा पर साल 2019 में यह केस दर्ज करवाया गया था। अब उसे जिंदगी के अगले 20 साल जेल में काटने होंगे आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था…

रांची की पॉक्सो मामले के न्यायाधीश ने साली से रेप करने के आरोप में 11 फरवरी को दोषी करार दिया था। पीड़िता 6 बहनों में सबसे छोटी थी। जबकि, दुष्कर्म का दोषी अनिल एक्का पीड़िता की बड़ी बहन का पति है। घटना को लेकर साल 2019 में चान्हो थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसमें कहा गया है कि 28 जून 2019 को अभियुक्त ने पीड़िता को नामांकन कराने के लिए स्कूल लेकर गया।

लौटने के दौरान बाइक खराब होने की बात बोलकर नाबालिग को पैदल ही खेत के रास्ते घर ले जाने लगा था। सुनसान जगह देखकर शराब के नशे में धुत जीजा ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना का अंजाम दिया था। घटना के जानकारी अपनी बुआ को दी। इसके बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से ठोस गवाही दर्ज कराई गई थी।

इस मामले में मंगलवार को पीड़िता को न्याय मिल गया। कोर्ट ने दोषी जीजा को 20 साल की सजा सुना दी है। अब दोषी जीजा को जिंदगी के अगले 20 साल जेल में ही काटने होंगे। इसके अलावा कोर्ट ने उसपर जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट का कहना है कि जुर्माना ना भरने की स्थिति में दोषी को 6 माह की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।

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