उत्तर प्रदेशराज्य

कासगंज: 14 साल 6 महीने बाद उवैश हत्याकांड में दोषियों को आजीवन कारावास

कासगंज: पटियाली में 14 साल 6 महीने पूर्व हुए उवैश हत्याकांड में गुरुवार को अदालत ने फैसला सुनाया। अपर जिला सत्र न्यायाधीश अनुतोष कुमार शर्मा ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा, एक-एक लाख रुपए का अर्थदंड लगाया, जिसे न जमा करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

हत्या के बाद शव को सड़क पर फेंक दिया था
मोहल्ला मंसूर, पटियाली निवासी मुहम्मद राशिद ने बताया कि 21 सितंबर 2011 को उसके भाई उवैश की धारदार हथियार से हत्या कर शव को नगला काजी मार्ग पर फेंक दिया गया था। इस घटना की रिपोर्ट अज्ञात हमलावरों के खिलाफ दर्ज की गई थी। जांच के दौरान पुलिस को हुसैन उर्फ बबलू राज और हिलाल (निवासी पटियाली) के नामों की जानकारी मिली। पुलिस ने जांच के बाद 22 दिसंबर 2011 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

14 साल बाद परिवार को मिला न्याय
गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। फैसले के बाद राशिद ने कहा, “न्याय मिलने में देर जरूर हुई, लेकिन आखिरकार मेरे भाई उवैश के हत्यारों को सजा मिल गई। सत्य की जीत हुई।”