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विधिक सेवा दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर


माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व माननीय उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार व जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमित पाल सिंह के दिशा-निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायबरेली के द्वारा विधिक सेवा दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन ए0डी0आर0 सेन्टर छजलापुर, रायबरेली में किया गया। इस अवसर पर उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रामकुमार सिंह द्वारा प्रतिभागियों को बताया गया कि विधि के समक्ष समता प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। लीगल एड डिफेंस काउन्सिंल के विद्वान अधिवक्ता श्री राजकुमार सिंह के द्वारा बताया गया कि गरीबी के कारण कोई न्याय से वंचित न हो इसलिए नि:शुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। जेल में निरुद्ध बन्दियों के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जनपद में लीगल एड डिफेन्स काउन्सिंल का गठन किया गया है। बाल कल्याण समिति के सदस्य मिलिन्द द्विवेदी के द्वारा बाल कल्याण समिति के कार्यो के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी। सदस्या स्थायी लोक अदालत सुधा रानी के द्वारा आमजन हेतु संचालित स्थायी लोक अदालत में होने वाले कार्यो पर प्रकाश डाला गया। वरिष्ठ पराविधिक स्वयं सेवक बृजपाल के द्वारा बताया गया कि सभी नागरिकों के लिए उचित, निष्पक्ष , न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एवं लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाने की शुरुआत सर्वप्रथम 9 नवंबर 1995 को हुई थी, जिसका उद्देश्य है समाज के कमजोर वर्गों को निशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी प्रदान करना था। बताया गया कि डा0 भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान का निर्माण कर पूरे देश को एक संविधान के सम्बन्ध में जोड़ा। विधिक सेवा दिवस के अवसर पर उपस्थित लोगों को बताया गया अनुच्छेद 39ए निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनुपम शौर्य द्वारा उपस्थित लोगों को बताया गया कि यदि किसी को विधिक सहायता की आवश्यकता हो तो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व तहसील स्तर तालुका विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा संचालित टोल फ्री हेल्पलाईन नम्बर-15100 पर कॉल कर तत्काल सहायता व विधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा संचालित एल0एस0एम0एस0 पोर्टल पर प्रार्थनापत्र भेज कर आप अपनी समस्याओं का निदान कर सकते है। इसके अतिरिक्त दिनांक 13.12.2025 को जनपद रायबरेली में आयोजित होने वाली वर्ष की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी बताया गया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़ी हुई इकाइयाँ जैसे लीगल एड डिफेन्स काउन्सिंल सिस्टम, बाल कल्याण समिति, पराविधिक स्वयं सेवकगण, पैनल अधिवक्ता योजना, स्थायी लोक अदालत, मध्यस्थ अधिवक्तागण के विगत पिछले एक वर्ष के कार्य की समीक्षा की गयी तथा कमियों के सम्बन्ध में भी विचार-विमर्श किया गया। उक्त इकाइयों की अगले एक वर्ष की भावी कार्य योजनाओं पर मंथन किया गया। उक्त अवसर पर अपर जिला जज/सचिव द्वारा विधिक साक्षरता शिविर हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाले लीगल एड डिफेन्स काउन्सिंल सिस्टम के विद्धान अधिवक्तागण श्री विपिन कुमार व पैनल के विद्धान अधिवक्ता श्री विनोद कुमार व पराविधिक स्वयंसेवकगण वीरेन्द्र कुमार व उत्कृष्ट कार्य में सहयोग हेतु लीगल एड क्लीनिक डलमऊ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उक्त कार्यक्रम में सदस्या स्थायी लोक अदालत प्रीति पाण्डेय, पैनल अधिवक्ता, मध्यस्थ अधिवक्ता व पराविधिक स्वयं सेवकगण द्वारा प्रतिभाग किया गया।

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