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मध्य प्रदेश सरकार का फैसला, नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण

भोपाल : मध्य प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और फैसला लिया है। अब राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा अब तक यह आरक्षण की सीमा 33 प्रतिशत थी। राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा की भर्ती के लिए महिलाओं का आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है। राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को अब 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार का यह बड़ा फैसला है।

वर्तमान में रबी की फसल की बोवनी चल रही है और किसानों को खाद की जरूरत है। किसानों को आसानी से खाद मिल सके इसके लिए सरकार ने 254 अतिरिक्त नकद खाद वितरण केंद्र शुरू करने का फैसला हुआ है जहां से किसान नगद भुगतान कर खाद हासिल कर सकेंगे। इन स्थानों से डिफाल्टर किसानों को भी खाद मिल सकेगा। ऐसा होने से किसानों को आसानी से खाद मिल सकेगा और उन्हें लंबी कतारों से बचाया जा सकेगा।

इसके अलावा राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर होने वाली नियुक्ति की आयु सीमा को 50 वर्ष कर दिया गया है। इस तरह आयु सीमा में 10 वर्ष की बढ़ोतरी की गई है। अब तक यह आयु सीमा 40 वर्ष थी। इससे राज्य में शुरू हो रहे विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय को सहायक प्राध्यापकों की उपलब्धता आसानी से हो सकेगी।

उप मुख्यमंत्री शुक्ला ने आगे बताया कि पिछले दिनों रीवा में हुई रीजनल इंडस्ट्री सबमिट काफी सफल रही है इसमें 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था और 31 हजार करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव आए। इससे 28 हजार लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

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