NEET EXAM : CBI जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने NTA से दो हफ्ते में मांगा जवाब, 8 जुलाई को होगी सुनवाई
नई दिल्ली: नीट परीक्षा को लेकर छात्रों के अंदर बढ़ते रोष के बीच मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली अर्जी पर किसी भी तरह के आदेश जारी करने से फ़िलहाल इंकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने एनटीए को इस संबंध में नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है। अब नीट परीक्षा से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसिलिंग पर रोक लगाने से भी इंकार कर दिया है।
जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान सीबीआई जांच की मांग पर किसी भी तरह का आदेश फिलहाल नहीं दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 8 जुलाई को होगी। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका में बड़े स्तर पर पेपर लीक की घटनाओं का हवाला देते हुए मनमाफिक एग्जाम सेन्टर चुनने के लिए अपनाए जा रहे हथकंडो का भी ज़िक्र है। मसलन ओडिशा, झारखंड और गुजरात जैसे राज्यों के छात्रों ने नीट का एग्जाम देने के लिए गुजरात के गोधरा में एक खास सेन्टर को ही चुना। इन छात्रों ने नीट क्लियर करने और गोधरा में एक ख़ास सेंटर जय जल राम स्कूल में अपना सेन्टर चुनने के लिए 10 लाख की रिश्वत दी।
सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि ग्रेस मार्क्स वाले 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा लेने का आदेश अदालत ने नहीं दिया है। सुनवाई के दौरान एनटीए ने इसे रद्द करने की बात कही और दोबारा परीक्षा कराने के आदेश दिए।