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हरियाणा में नए कलेक्टर रेट 1 अगस्त से होंगे लागू, CM सैनी ने दी मंजूरी; 3 दिन के लिए रजिस्ट्रियां फ्रीज

चंडीगढ़: हरियाणा में जमीन-जायदाद की खरीद-फरोख्त पर लगने वाले कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी को लेकर अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नए कलेक्टर रेट की फाइल को मंजूरी दे दी है और ये दरें आगामी 1 अगस्त से लागू कर दी जाएंगी।

सरकारी आदेशों के बाद प्रदेश भर की तहसीलों में 29 जुलाई से 31 जुलाई तक नई रजिस्ट्रियों की बुकिंग पर रोक लगा दी गई है। इन तीन दिनों में केवल उन्हीं रजिस्ट्रियों को मंजूरी दी जाएगी, जिनके लिए पहले से अपॉइंटमेंट बुक किया गया है। राजस्व विभाग के सूत्रों के अनुसार, सभी जिलों के उपायुक्तों (DC) को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले 24 जुलाई को ही विभाग ने सभी मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को नए कलेक्टर रेट लागू करने के संदर्भ में पत्र भेजा था।

प्रस्तावित बदलावों के तहत विभिन्न स्थानों पर कलेक्टर रेट में 5% से लेकर 25% तक की बढ़ोतरी की गई है। सरकार का उद्देश्य इस बढ़ोतरी के जरिए राजस्व को बढ़ाना और जमीनों के वास्तविक बाजार मूल्य के करीब लाना है।

हालांकि, इस निर्णय को लेकर पहले ही विवाद खड़ा हो चुका है। राज्य की वित्तायुक्त सुमिता मिश्रा (FCR) ने पहले स्पष्ट किया था कि नए रेट लागू करने से पूर्व नियमों के अनुसार एक सार्वजनिक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी, जिसमें आम जनता से सुझाव और आपत्तियां मंगवाना शामिल होता है।

नियमों के अनुसार, कलेक्टर रेट की सूची को लागू करने से कम से कम एक महीने पहले सार्वजनिक करना होता है, ताकि नागरिक अपनी प्रतिक्रिया दे सकें। लेकिन फिलहाल यह सूची सार्वजनिक नहीं की गई है।

गौरतलब है कि 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के कारण सरकार ने 1 अप्रैल के बजाय 1 दिसंबर 2024 से कलेक्टर रेट बढ़ाए थे। इसके बाद 1 अप्रैल 2025 को प्रस्तावित नई दरें भी स्थगित कर दी गई थीं। अब इन्हें 1 अगस्त 2025 से लागू किया जा रहा है।