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पापा ने दारू पीने के बाद मम्मी को छत से धक्का दे दिया, 6 साल की बेटी की गवाही पर पिता को उम्रकैद

‘रात में मेरे पापा दारू पीकर आए और छत पर बैठकर फिर दारू पीने लगे। पापा ने दारू पीने के बाद मम्मी के साथ झगड़ा किया, उसके बाद छत से नीचे धक्का दे दिया था। जब मम्मी जमीन पर गिरी तो गिरने के बाद मर गयी।’ यूपी के कानपुर में छह साल की मासूम माही ने कोर्ट में यह गवाही दी। घटना की चश्मदीद होने के चलते कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में पति कुशल तिवारी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी। इससे पहले कोर्ट ने बच्ची की समझ को परखा। जिसके बाद उसकी गवाही रिकार्ड की गई।

एडीजीसी प्रदीप कुमार साहू ने बताया कि न्यायालय ने बच्ची की गवाही व अन्य साक्ष्यों के आधार पर पति को दोषी पाया है। बिधनू के खेरसा निवासी राकेश त्रिवेदी ने बेटी वंदना की शादी 16 फरवरी 2017 को खुजकीपुर चौबेपुर निवासी कुशल तिवारी के साथ की थी। शादी के बाद वह पनकी के ई-ब्लॉक में रहने लगा। कुछ समय पश्चात ही दहेज में और रुपयों की मांग को लेकर कुशल बेटी को प्रताड़ित करने लगा। बेटी ने कई बार शिकायत की। वर्ष 2018 में बेटी पैदा हुई। जिसके बाद बेटी और नातिन के भविष्य को देखते चुप रह जाते और हर बार बेटी पर ही समझौते का दबाव बनाते थे। 29 जून 2022 की रात दो बजे सूचना मिली की बेटी को चोट लग गई है। वह हैलट अस्पताल में भर्ती है। डाक्टरों ने बताया कि सिर पर चोट लगने से मौत हुई है। कोर्ट ने सुनवाई शुरू की तो मृतका वंदना की छह साल की बेटी माही को अभियोजन अधिकारी ने गवाही के लिए बुलाया।

एडीजीसी प्रदीप साहू ने बताया कि बच्ची से पहले कोर्ट ने कई सवाल किए जिसके उसने सटीक उत्तर दिए। जिसके बाद उसकी गवाही दर्ज की गई। बच्ची की गवाही के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश सुदामा प्रसाद ने कुशल को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर 45 दिन का कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।

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