शिक्षा का अधिकार – कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे अदालत का निर्दोषों का पालन नहीं कर रही सरकार और अफसर शाही: लोकदल
लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने स्कूलों के विलय के रास्ते साफ को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून के प्रावधानों का यह उल्लंघन है। जबकि अदालत का निर्देश है की कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रह सकता श्री सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार का दायित्व है कि वह अदालत के निर्देशों का पालन करें

इसके लिए उच्च न्यायालय ने एक अहम आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया है कि देश का कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रह सकता। अदालत ने कहा कि यह राज्य सरकारों और संबंधित विभागों की ज़िम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि 6 से 14 वर्ष की आयु का हर बच्चा स्कूल में दाखिला पाए और नियमित रूप से शिक्षा ग्रहण करे। कई बच्चे आर्थिक, सामाजिक या प्रशासनिक कारणों से आज भी स्कूल नहीं जा पा रहे सिंह ने कहा है कि शिक्षा केवल एक अधिकार नहीं बल्कि राष्ट्र के भविष्य की नींव है। इसके उल्लंघन पर ज़िम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सख़्त कार्रवाई हो।