गोण्डा में बस ऑपरेटर्स को सख्त निर्देश: फायर एक्सटिंगुइशर अनिवार्य, हादसे पर मालिक-चालक पर होगी एफआईआर

गोण्डा में होली के मद्देनज़र परिवहन विभाग ने सभी बस मालिकों और ऑपरेटर्स के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आरसी भारतीय ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि सभी एसी और नॉन एसी बसों में अग्निशामक यंत्र रखना अनिवार्य होगा। नियमों की अनदेखी या किसी भी प्रकार की लापरवाही की स्थिति में बस मालिक और चालक के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

हर बस में आगे-पीछे 10-10 किलो के फायर एक्सटिंगुइशर अनिवार्य
आरसी भारतीय ने निर्देशित किया है कि प्रत्येक एसी और नॉन एसी बस में 10-10 किलोग्राम के दो फायर एक्सटिंगुइशर अनिवार्य रूप से लगाए जाएं—एक आगे और एक पीछे। उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी चालक की होगी। यदि जनपद में पंजीकृत किसी भी बस का एक्सीडेंट होता है तो जिम्मेदारी तय करते हुए बस मालिक और ड्राइवर के विरुद्ध सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी।
शराब पीकर वाहन चलाने पर मालिक और ड्राइवर दोनों पर कार्रवाई
परिवहन विभाग ने दो टूक कहा है कि कोई भी चालक शराब पीकर वाहन नहीं चलाएगा। यदि ऐसा पाया गया तो बस मालिक और चालक दोनों के खिलाफ जिम्मेदारी तय करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि लंबी दूरी तय करने वाली सभी एसी बसों में दो-दो चालक अनिवार्य रूप से तैनात किए जाएं। नींद की अवस्था में कोई भी चालक वाहन नहीं चलाएगा।
यात्रियों से अतिरिक्त किराया वसूलने पर सस्पेंशन की चेतावनी
सभी बस ऑपरेटर्स को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी यात्री से अतिरिक्त किराया नहीं लिया जाएगा। यदि किसी बस संचालक या चालक द्वारा अधिक किराया वसूला जाता है तो संबंधित चालक का ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन निलंबित किया जाएगा।

ड्राइवर और कंडक्टर को जिम्मेदारीपूर्वक करें सचेत
विभाग ने सभी बस मालिकों को निर्देशित किया है कि वे अपने ड्राइवर और कंडक्टर को वाहन नियंत्रित गति से चलाने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी सौंपें। एसी और नॉन एसी बसों सहित अन्य सभी वाहन स्वामी अपने स्टाफ को पूरी गंभीरता से इन निर्देशों का पालन कराने के लिए बाध्य होंगे।
होली पर विशेष सतर्कता, हर पल रखनी होगी वाहन की जानकारी
होली के अवसर पर यात्रियों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए सभी बस मालिकों को अपने-अपने वाहनों की नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। चालक और कंडक्टर को लगातार सावधान और सतर्क रहने की हिदायत दी गई है, ताकि न तो आग लगने की कोई घटना हो और न ही कोई दुर्घटना।
परिवहन विभाग ने सभी यात्रियों को सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएँ देते हुए होली पर्व की बधाई दी है।
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