NEET मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश : 20 जुलाई तक ऑनलाइन जारी करे रिजल्ट,परीक्षा केंद्र की भी सम्पूर्ण जानकारी दी जाएं
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए कहा है की 20 जुलाई तक पूरे नतीजे ऑनलाइन जारी किये जाएं। परीक्षा केंद्र की भी सम्पूर्ण जानकारी दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया कि वह एनईईटी-यूजी परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे और छात्रों की पहचान को छुपाया जाए। SC का कहना है कि नतीजे शहर और केंद्र के हिसाब से अलग-अलग घोषित किए जाने चाहिए।
दरअसल नीट-2024 के पेपर लीक होने और परिणाम में गड़बड़ी की आशंका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही है। एक पक्ष परीक्षा को रद्द कर दुबारा करवाने की मांग कर रहा है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह बात मानी है कि नीट-2024 का पेपर लीक हुआ है। इसका दायरा कितना बढ़ा है, इस पर केंद्र सरकार व एनएटी से जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी परीक्षा को रद्दे करने का फैसला नहीं किया है, लेकिन यह जरूर कहा कि परीक्षा को रद्द करना आखिर उपाय हो सकता है।
हालांकि इस विवाद को लेकर 1500 से अधिक बच्चों की दुबारा परीक्षा हो चुकी है और उसका परिणाम भी आ चुका है। विवाद के चलते अभी तक नीट-2024 क्लीयर करने वाले स्टूडेंट्स की काउंसलिंग भी शुरू नहीं हुई है।