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यूपी में अब रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री भी होगी, इस मामले में मिलेगी छूट

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. इससे अब किरायेदार और मकान मालिक के बीच किसी भी विवाद का निपटारा आसानी से किया जा सकेगा. रजिस्टर्ड एग्रीमेंट पर लिखी शर्तें कानूनी रूप से मान्य मानी जाएंगी और कोर्ट में दावा केवल इन्हीं शर्तों पर किया जा सकेगा.

अब, रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प शुल्क को बेहद कम किया जाएगा. एक साल से अधिक के रेंट एग्रीमेंट पर स्टाम्प शुल्क 500 रुपये से लेकर 20 हजार रुपये तक होगा. इसका मतलब यह है कि अब रेंट एग्रीमेंट पंजीकरण को लेकर लोग ज्यादा जागरूक होंगे, क्योंकि पहले स्टाम्प शुल्क ज्यादा होने की वजह से लोग इसे पंजीकृत नहीं कराते थे.

यह नया नियम मकान मालिक और किरायेदार दोनों के लिए फायदेमंद होगा. रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में जो शर्तें लिखी जाएंगी, वही कानूनी रूप से मान्य होंगी. यदि भविष्य में किसी भी तरह का विवाद होता है, तो केवल उन्हीं शर्तों पर दावा किया जा सकेगा, जो रेंट एग्रीमेंट में पहले से लिखी गई हैं. मौखिक समझौते या अन्य किसी शर्त पर कोई कानूनी दावा नहीं किया जा सकेगा.

इसके अलावा, एक साल तक के रेंट एग्रीमेंट के लिए सरकार एक नया पोर्टल भी बनाएगी. इस पोर्टल पर एक निर्धारित फार्मेट होगा, जिसे डाउनलोड कर के प्रिंट किया जा सकेगा. इसके बाद उसे स्टाम्प पर चिपका कर कानूनी रूप से वैध किया जा सकेगा.

महिलाओं के लिए भी सरकार ने एक अच्छा प्रस्ताव रखा है. यदि कोई महिला एक करोड़ रुपये तक की प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री कराती है, तो उसे स्टाम्प शुल्क में एक प्रतिशत की छूट मिलेगी.

यह प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा और उसके बाद इसे लागू किया जाएगा. इससे रेंट एग्रीमेंट में पारदर्शिता आएगी और विवादों का समाधान जल्दी हो सकेगा. सरकार का यह कदम किरायेदारी संबंधी विवादों को कम करने के साथ-साथ महिलाओं को भी संपत्ति के अधिकारों में मदद करेगा. इस बदलाव के साथ स्टाम्प शुल्क के नियम सरल और कम होंगे. नए नियमों के बाद, रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री के लिए प्रक्रिया और भी आसान हो जाएगी.

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