लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों के पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 13 अक्टूबर तक बढ़ी
नई दिल्ली: एक उच्च स्तरीय खोज समिति ने भ्रष्टाचार रोधी शीर्ष संस्था लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य पदों के लिए आवेदन करने की तारीख बढ़ा दी है। लोकपाल में एक साल से अधिक वक्त से अध्यक्ष का पद खाली है। आवेदन भेजने की अंतिम तारीख पहले 28 सितंबर थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 13 अक्टूबर कर दिया गया है। लोकपाल में अध्यक्ष के अलावा आठ सदस्य (चार न्यायिक और बाकी गैर-न्यायिक सदस्य) हो सकते हैं। अभी भ्रष्टाचार रोधी संस्था में पांच सदस्य हैं और दो न्यायिक तथा एक गैर-न्यायिक सदस्य का पद रिक्त है।
न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष के पिछले साल 27 मई को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद लोकपाल बिना स्थायी अध्यक्ष के काम कर रहा है। लोकपाल के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती अभी इसके कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। केंद्र ने अगस्त में भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को 10 सदस्यीय खोज समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था जो लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम की सिफारिश करेगी। इस माह के शुरू में समिति ने पात्र लोगों से लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद पर नियुक्ति के लिए विचारविमर्श हेतु नाम सुझाने के वास्ते आवेदन आमंत्रित किए थे।
खोज समिति ने आवेदन करने की तारीख बढ़ाने की वजह बताए बिना जारी एक विज्ञापन में कहा, ‘‘योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों के आवेदन/नामांकन देने की अंतिम तारीख अब 13 अक्टूबर 2023 को शाम पांच बजे तक के लिए बढ़ा दी गयी है।’’ इसमें कहा गया है कि जो लोग पहले ही आवेदन कर चुके हैं, उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। लोकपाल के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, निचले सदन में विपक्ष के नेता, भारत के प्रधान न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश और अध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित कानूनविद इस चयन समिति के सदस्य होते हैं।