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पति के रंग से थी चिढ़, बीवी ने जिंदा जलाकर दी ऐसी खौफनाक मौत, कोर्ट ने दी ये सजा…

संभल. यूपी के संभल जिले की एक अदालत ने पति को जला कर मार देने के मामले में एक महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. यह मामला जिले के कुढ़ फतहगढ़ थाना क्षेत्र के विचेता गांव का है. 15 अप्रैल, 2019 को प्रेमश्री उर्फ नन्ही ने सुबह छह बजे सोते में पति सत्यवीर सिंह (25) पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया था. जिस समय यह घटना हुई उस दौरान घर के लोग खेत में गेंहू की फसल काटने गए थे. घटना में सत्यवीर का शरीर 90 प्रतिशत तक जल गया था. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरीश सैनी ने बताया कि इस मामले में मृतक के भाई हरवीर सिंह ने थाना कुढ़ फतहगढ़ में सत्यवीर की पत्नी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था.सैनी ने बताया कि हरवीर सिंह ने अदालत में दिए बयान में कहा कि उसका भाई सांवले रंग का था और इसे लेकर अक्सर उसकी भाभी ताना मारा करती थी.

चार नवंबर को अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित
मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार यादव ने चार नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सतवीर को पेट्रोल डालकर जलाने के दौरान प्रेमश्री खुद भी झुलस गई थी. यह मामला दर्ज होते ही पुलिस ने प्रेमश्री को गिरफ्तार कर लिया था. जिसके बाद उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया था. अस्पताल से छुट्टी मिलने पर उसे जेल भेज दिया गया था. प्रेमश्री 2019 से जेल में ही है.

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