उत्तर प्रदेश

सोनभद्र में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजनान्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आनलाईन पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित

 


सोनभद्र, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी श्री गिरिजा शंकर सरोज ने अवगत कराया है कि जनपद के समस्त अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के आवेदको को सूचित किया जाता है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजनान्तर्गत आनलाईन पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किये जा रहे है। शादी हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत आवेदक द्वारा आनलाईन आवेदन शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन पश्चात तक करना अनिवार्य है। आवेदको द्वारा आवेदन किये जाने हेतु निम्नलिखित अभिलेखों की आवश्यकता होगी जिसका विवरण निर्धारित है। उन्होंने बताया कि आवेदक एवं पुत्री दोनो के आधार कार्ड मोबाइल नम्बर से लिंक होनी चाहिए, (ओ0टी0पी0 सत्यापन हेतु), आवेदक का जाति प्रमाण-पत्र, आवेदक का आय प्रमाण-पत्र, (शहरी क्षेत्र हेतु वार्षिक रू0 56460 से अधिक न हो एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु वार्षिक रू0 46080 से अधिक न हों), शादी का कार्ड, वर का आयु प्रमाणपत्र,अनुदान प्राप्त करने हेतु एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा,बैंक पासबुक (जो सी0बी0एस0 शाखा का होना चाहिए एवं आधार से लिंक होना चाहिए)। उन्होंने समस्त अभिलेखों के साथ विभागीय साइट www.shadianudan.upsdc.gov.in पर स्वयं अथवा सहज जन सेवा केन्द्र के माध्यम से आनलाईन आवेदन कर सकते है। शादी अनुदान योजनान्तर्गत प्रति लाभार्थी रू0 20,000.00 की धनराशि देय है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अभी तक 167 आवेदको को योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जा चुका है। आवेदक अपनी पुत्री की शादी होने के उपरान्त अपने तहसील के निबन्धक कार्यालय में विवाह पंजीकरण भी करवाना सुनिश्चित करें। उक्त योजना के सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, विकास भवन लोढ़ी, कमरा नम्बर 37 में सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।

रवीन्द्र केसरी सोनभद्र

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