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अनुब्रत मंडल को CBI की अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

कोलकत्ता: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अनुब्रत मंडल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सीबीआई ने पशुओं की कथित तस्करी मामले की अपनी जांच के सिलसिले में 11 अगस्त को अनुब्रत मंडल को गिरफ्तार किया था।

आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें सात सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मंडल को उस दिन दोबारा अदालत के सामने पेश किया जाएगा। अदालत ने मंडल से हिरासत में पूछताछ के एजेंसी के अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया। टीएमसी नेता के वकील ने उनकी जमानत के लिए अनुरोध करते हुए दावा किया कि उनके और बीरभूम जिले के माध्यम से मवेशियों की कथित तस्करी के बीच कोई संबंध नहीं है।

टीएमसी नेता के वकील ने कहा कि मंडल 65 साल के हैं और स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियों से पीड़ित भी हैं। सीबीआई के वकील ने मंडल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए उनकी न्यायिक हिरासत का अनुरोध किया और कहा कि मंडल एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और मामले में गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं।

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