उत्तर प्रदेश

उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में स्वतः रोजगार योजना तथा अनुविनिय योजना में  मार्जिन मनी ऋण प्राप्त कर ऋण की अदायगी निर्धारित अवधि में नहीं करने वालों के लिए एकमुश्त बकाया धनराशिजमा करने पर सहूलियत 

सोनभद्र,जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास)/जिला प्रबन्धक,उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मीना श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम सोनभद्र द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में यथा-स्वतः रोजगार योजना तथा अनुविनिय योजना में जिन व्यक्तियों द्वारा मार्जिन मनी ऋण प्राप्त किया गया है तथा ऋण की अदायगी निर्धारित अवधि में नहीं की गयी है। उन्हें एकमुश्त बकाया धनराशिजमा करने पर दण्ड ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज माॅफ कर केवल ऋण की सीमा अवधि का साधारण ब्याज दे कर ऋण जमा कराने क सुविधा नवीन एकमुश्त योजनान्तर्गत प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 लखनऊ के निर्देशानुसार 12 जुलाई, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक बढ़ायी गयी है। उन्होेंने बताया कि उक्त योजना से सम्बन्धित अनुसूचित जाति के लाभार्थी इस समय अवधि में मार्जिन मनी ऋण की बकाया धनराशि जमा कर ब्याज की छुट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कार्यालय में जमा कर रसीद प्राप्त करते हुये शासन द्वारा दी गयी सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यह एकमुश्त समाधान योजना जारी होने की तिथि से 31 मार्च,2024 तक लागू रहेगी। अधिक जानकारी के लिए लोढ़ी स्थित विकास भवन सोनभद्र के कक्ष संख्या-51 में सम्पर्क कर सकते हैं।
रवीन्द्र केसरी सोनभद्र
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