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ओवर टाइम का सीधे दोगुना पैसा ! काम के घंटे तय, कर्मचारियों देनी होंगी ये सुविधाएं, यह राज्य लाया नया प्रस्ताव

नई दिल्ली. देश की राजधानी दिल्ली में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. अब कंपनियों में ओवर टाइम काम करने वाले कर्मचारियों को अपनी मेहनत का ज्यादा पैसा मिलेगा. एक दिन में 8 घंटे से अधिक काम करने या एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने को ओवर टाइम माना जाएगा. दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. दिल्ली सरकार के इस नए प्रस्ताव के तहत अगर कोई कर्मचारी ओवर टाइम करता है तो उसे न्यूनतम मजदूरी के आधार पर प्रति घंटे के हिसाब से दोगुना तक अतिरिक्त भुगतान मिल सकता है.

श्रम विभाग के नए प्रस्ताव के तहत कोई भी व्यक्ति एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा और ना लगातार 7 दिन ओवर टाइम करेगा, साथ ही एक हफ्ते में 60 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकेगा. सरकार के इस प्रपोजल में कर्मचारियों को कुछ और राहत दी गई हैं. कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए दिल्ली सरकार के इस नए प्रस्ताव में नियोक्ताओं को कर्मचारियों को साल में कुछ छुट्टियां भी देना अनिवार्य किया गया है.

दिल्ली सचिवालय में आयोजित बैठक में श्रम मंत्री राज कुमार आनंद ने कहा कि किभी भी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को ज्वाइनिंग और अनुभव पत्र (एक्सपीरियंस लेटर) देना अनिवार्य होगा. इसके साथ सभी कर्मचारियों को सैलरी स्लिप जरूर मिलनी चाहिए. इसके अलावा जिस कंपनी में दिल्ली से बाहर के कर्मचारी काम करेंगे वहां नियोक्ताओं को उन्हें साल में एक बार यात्रा भत्ता देना होगा. भत्ते की रकम इतनी होनी चाहिए कि कोई भी प्रवासी कर्मचारी बस या रेल से यात्रा करते हुए अपने घर आने और जाने का खर्च निकाल सके.

दिल्ली में चल रहे केमिकल और अन्य सामग्री से संबंधित फैक्ट्रियों में काम कर रहे कर्मचारियों की मेडिकल जांच की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए. इसकी जिम्मेदारी कंपनी के संचालक की होगी. इसमें कर्मचारियों की खून, पेशाब, एक्स-रे अन्य जांच करानी होगी. लोगों को खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए श्रम विभाग के इंस्पेक्टर समय-समय पर फैक्ट्री का निरीक्षण करेंगे.

वहीं, किसी भी कंपनी, फैक्ट्री या कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटना की जानकारी नियोक्ता को 12 घंटे के अंदर श्रम विभाग को देनी होगी. इसके लिए लेबर इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर से संपर्क करना होगा. वहीं, इस हादसे में किसी कर्मचारी की मौत होने की सूचना श्रम विभाग, जिलाधिकारी या उप-खंड मजिस्ट्रेट और पुलिस स्टेशन इंचार्ज को नोटिस भेजकर जानकारी देनी होगी.

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