Wednesday, December 25, 2024
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ट्रैफिक नियम तोड़ने पर गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता कॉन्स्टेबल, जानें क्या कहता है कानून

नई दिल्ली। ड्राइविंग के दौरान यातायात नियमों का पालन करना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। ऐसा करने से सड़क दुर्घटना की संभावना बहुत कम हो जाती है। वहीं ट्रैफिक नियमों का पालन न करने से किसी की जान भी जा सकती है जिसका खामियाजा परिवार के लोगों को भुगतना पड़ सकता है।

अगर आप वाहन चलाते हैं तो आपको जरूरी ट्रैफिक नियमों की जानकारी होनी चाहिए। इससे आप किसी भी तरह की परेशानी से बच पाएंगे। कई बार ऐसे केस सामने आते हैं जब लोगों को यातायात नियमों को लेकर ट्रैफिक पुलिस बदसलूकी का सामना करना पड़ता है। जैसे- बिना अनुमति के आपकी गाड़ी से चाबी निकाल लेना या फिर टायर से हवा निकाल देना। दरअसल ट्रैफिक कॉन्स्टेबल द्वारा ऐसा करना गलत है। आइए जानते हैं क्या कहता है ट्रैफिक नियम।

बता दें कि इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1932 के तहत ASI स्तर का अधिकारी ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर आपका चालान काट सकता है। एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर को स्पॉट फाइन करने का अधिकार होता है। ट्रैफिक कॉन्स्टेबल सिर्फ इनकी मदद कर सकते हैं।

ऐसा नियम होने के बावजूद अगर आपके साथ ऐसी घटना हो तो आपको नजदीकी थाना में शिकायत देनी चाहिए। बशर्ते इस दौरान ट्रैफिक कॉन्स्टेबल की बदसलूकी की रिकॉर्डिंग आपके पास सबूत के तौर पर होनी चाहिए।

सामान्य हालात में यह नहीं कर सकती पुलिस
चलती गाड़ी से चाबी खींचकर आपको नहीं रोक सकती है।
सामने से आते वाहन को रोकने के लिए चलते वाहन पर चालक का हाथ नहीं पकड़ सकती है।
चार पहिया वाहन के सामने अचानक बैरीकेड्स नहीं लगा सकती है।
इन बातों का रखें ध्यान
यातायात नियम का उल्लंघन करने पर कॉन्स्टेबल आपकी गाड़ी से चाबी नहीं निकाल सकता है। क्योंकि ऐसा करना नियम के खिलाफ है।

ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कॉन्स्टेबल को ड्राइवर को अरेस्ट करने या व्हीकल सीज करने का भी अधिकार नहीं है।
कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको बेवजह परेशान करे तो आप उसके खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं।
चालक पर फाइन लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस के पास चालान बुक या एक ई-चालान मशीन होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो बिना चालान बुक या ई-चालान मशीन के जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है।
ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म में रहना भी जरूरी है। यूनिफॉर्म पर बकल नंबर और उसका नाम अंकित होना चाहिए। यूनिफॉर्म में नहीं होने पर पुलिसकर्मी से अपना पहचान पत्र दिखाने के लिए बोला जा सकता है।

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