बड़े काम का है आपका पीएफ खाता, शादी और शिक्षा के लिए इन शर्तों का पालन करके आसानी से निकाल सकते हैं फंड
नई दिल्ली। पीएफ अकाउंट किसी भी कर्मचारी के लिए निवेश का एक बेहद महत्वपूर्ण सोर्स होता है। इसमें कोई भी हर महीने योगदान देकर बड़ी बचत कर सकता है और सरकार की ओर से भी इस पर हर साल पीएफ धारक को ब्याज दी जाती है। पीएफ अकाउंट की देखरेख करने वाली संस्था ईपीएफओ की ओर से कर्मचारियों को जरूरत पड़ने पर पैसा निकालने की भी सुविधा दी जाती है। आप इससे शिक्षा से लेकर शादी तक के लिए पैसे निकाल सकते हैं।
ईपीएफओ की ओर से ट्वीट कर जानकारी दी गई कि कोई भी सदस्य अपनी, पुत्र/ पुत्री या फिर भाई/बहन की शादी के लिए आसानी से पैसा निकाल सकता है। निकासी की राशि ब्याज सहित कुल अंशदान से 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं, जिनका पालन राशि निकालने वाले सदस्यों को करना जरूरी है। ईपीएफओ में कम से कम आपकी सात वर्ष की सदस्यता होनी चाहिए। इससे पहले आपने विवाह और शिक्षा के लिए तीन से अधिक निकासी नहीं की होनी चाहिए।
शादी के साथ-साथ आप शिक्षा के लिए भी आप अपने पीएफ खाते से निकासी कर सकते हैं। इसके लिए भी कुछ शर्तों का पालन करना होगा। आप मैट्रिक से बाद की शिक्षा के लिए ही पीएफ खाते से निकासी कर सकते हैं। सदस्य के पीएफ खाते में ब्याज के साथ उसके योगदान की राशि एक हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। विवाह की तरह यहां पर भी सदस्य को कम से कम ईपीएफओ से जुड़े हुए पांच साल पूरे होने चाहिए। साथ ही इसमें भी आप 50 प्रतिशत से अधिक राशि नहीं निकाल सकते हैं।
अगर आप शर्तों को पूरा करते हैं, तो आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर फंड की निकासी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आमतौर पर ऑनलाइन आवेदन करने पर केवल 72 घंटे में प्रोसेस पूरा हो जाता है और एक हफ्ते में पैसा आपके खाते में आ जाता है।