बैंक में 2000 के नोट जमा करते समय ध्यान रखें ये बात, वरना आ जाएगा इनकम टैक्स का नोटिस
नई दिल्ली. अगर आपके पास भी 2000 रुपये के नोट हैं तो उन्हें बैंक में जमा करने से पहले यह खबर जरूर पढ़ लीजिए. आरबीआई की तरफ से 30 सितंबर, 2023 से पहले किसी भी बैंक की ब्रांच में 2,000 रुपये के नोट जमा करने के लिए कहा गया है. लेकिन आरबीआई के आदेश के बाद लोगों में भ्रम की स्थिति है. रिजर्व बैंक के अनुसार आप एक बार में बैंक से 2000 रुपये के 10 नोट बदल सकते हैं. इसके अलावा नगद जमा कराने के लिए किसी प्रकार की लिमिट नहीं है. लेकिन इस सबके बीच इनकम टैक्स एक्सपर्ट कुछ चीजों पर जोर देते हैं.
ऐसे लोग जिनके पास घर पर बड़ी मात्रा में नकदी है और वे इसे बैंक अकाउंट में जमा कराना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए उन्हें पैसे के स्रोत को प्रमाणित करने के लिए सटीक रिकॉर्ड और दस्तावेज बनाने चाहिए. इससे आप भविष्य में किसी भी तरह की होने वाली दिक्कत से बचे रह सकते हैं. बैंक खातों में नकदी जमा करने की एक लिमिट तय है. बैंक अकाउंट में कैश जमा करने वालों का रिकॉर्ड मेंटेन होता है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वित्तीय लेनदेन के विवरण के बारे में बैंक की तरफ से ज्यादा ट्रांजेक्शन होने पर जानकारी दी जाती है. यह जानकारी अकाउंट में पैसा जमा करने वालों के फॉर्म 26AS में शो होती है. फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट में अकाउंट में नकद जमा करने की एक लिमिट तय होती है.
यदि किसी सेविंग अकाउंट में सालाना 10 लाख या इससे ज्यादा जमा किया जाता है. इसी तरह यदि करंट अकाउंट में 50 लाख या इससे ज्यादा जमा किया जाता है. इस स्थिति में अधिकारियों का ध्यान आकर्षित होने की संभावना रहती है. यदि आपकी तरफ से जमा राशि का आयकर रिटर्न से मिलान नहीं होता तो इस पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिल सकता है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भेजे गए नोटिस में आपसे नकद जमा धनराशि के बारे में स्पष्टीकरण मांगा जाएगा. इसलिए, यदि आप बैंक अकाउंट में नकदी जमा कर रहे हैं, तो इसके स्रोत का रिकॉर्ड रखना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर आप इन नोटिस का जवाब सही तरके से नहीं दे पाएंगे.